लातूर में नकली शराब बनाने का कारखाना ध्वस्त, 5.23 लाख रुपये का माल जब्त, दो आरोपी हिरासत में
लातूर के औसा तालुका स्थित येल्लोरी में नकली शराब बनाने के कारखाने पर राज्य आबकारी विभाग की छापेमारी में 2,500 लीटर स्पिरिट सहित 5.23 लाख रुपये का माल जब्त हुआ। दो आरोपी हिरासत में, अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी।
लातूर के औसा तालुका स्थित येल्लोरी गांव में राज्य आबकारी विभाग द्वारा पकड़े गए नकली शराब कारखाने का सामान।
लातूर जिले के औसा तालुका स्थित येल्लोरी गांव में खेत के एक टीन शेड में चल रहे नकली शराब निर्माण के कारखाने का राज्य आबकारी विभाग ने पर्दाफाश किया है। विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले 2,500 लीटर स्पिरिट, बॉटलिंग मशीन, एसेंस, फ्लेवरिंग एजेंट, 180 मिलीलीटर क्षमता की खाली कांच की बोतलें और अन्य सामग्री सहित कुल 5 लाख 23 हजार 300 रुपये का माल जब्त किया। इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं।
राज्य आबकारी विभाग के आयुक्त राजेश देशमुख, लातूर के जिलाधिकारी भारत बास्टेवाड, सहआयुक्त (प्रवर्तन एवं सतर्कता) प्रसाद सुर्वे और नांदेड़ विभाग के विभागीय उपआयुक्त डॉ. बी. एच. तडवी के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।
लातूर के अधीक्षक युवराज गोशीनाथ राठोड और उपअधीक्षक एम. जी. मुपडे के नेतृत्व में विभागीय टीम ने औसा तालुका के येल्लोरी शिवार स्थित संबंधित खेत के टीन शेड पर छापा मारा।
छापेमारी के दौरान नकली शराब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्पिरिट का भंडार मिला। इसके अलावा शराब की बोतलों में भरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन, विभिन्न प्रकार के एसेंस, फ्लेवरिंग एजेंट, खाली बोतलें और अन्य सामग्री भी बरामद हुई। विभाग ने मौके से मिले सभी सामान को जब्त कर लिया।
इस मामले में महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम, 1949 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। नागराज उत्तरेश्वर रिंगनकर और आदित्य जगन्नाथ बेडगे (दोनों निवासी येल्लोरी, तालुका औसा, जिला लातूर) को हिरासत में लिया गया है।
राज्य आबकारी विभाग के अनुसार, जांच के दौरान सामने आए अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में कुछ आरोपी फरार हैं।
कार्रवाई में अधीक्षक युवराज गोशीनाथ राठोड, उपअधीक्षक एम. जी. मुपडे, निरीक्षक आर. एस. कोतवाल, यू. वी. मिसाळ, पी. दाते, द्वितीय निरीक्षक बी. आर. वाघमोडे, जी. व्ही. साळवे, एस. पी. काळे, एस. डी. घुले, डी. डी. साळवी, आर. एम. माकोडे, एस. राठोड, एस. वाघमारे, बी. आशमोड, व्ही. एस. पवार, सहायक द्वितीय निरीक्षक नीलेश गुणाले, मंगेश खारकर, गजानन होळकर और एस. केंगारे सहित विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
इस अपराध की आगे की जांच द्वितीय निरीक्षक डी. डी. साळवी (राज्य आबकारी विभाग, निलंगा-3) कर रहे हैं।
अवैध शराब कारोबार की जानकारी देने की अपील
राज्य आबकारी विभाग के अधीक्षक युवराज गो. राठोड ने बताया कि अवैध शराब निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें अवैध या नकली शराब निर्माण के संबंध में कोई जानकारी है, तो वे राज्य आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 18002339999 या व्हाट्सऐप नंबर 8422001133 पर सूचना दें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।