हिण्डौन सिटी में पैकेट कमोडिटी नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई, प्रतिष्ठान पर 10 हजार का जुर्माना
बिना सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक कांटा और पैकेट रजिस्ट्रेशन न होने पर बालाजी एन्टरप्राईजेज पर 10,000 रुपये की कंपाउंडिंग फीस लगाई गई।
करौली जिले के हिण्डौन सिटी में पैकेट कमोडिटी नियमों की अनदेखी और बिना सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक कांटे का उपयोग करने पर विधिक माप विज्ञान विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग के औचक निरीक्षण के दौरान बालाजी एन्टरप्राईजेज पर पैकेट रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया और प्रतिष्ठान में इस्तेमाल किया जा रहा इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी विभाग से सत्यापित नहीं मिला। इस पर प्रतिष्ठान पर 10,000 रुपये की कंपाउंडिंग फीस लगाई गई।
विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के आदेशानुसार करौली जिले में 26 अक्टूबर 2026 से 28 अक्टूबर 2026 तक विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत विधिक माप विज्ञान निरीक्षक ने अधिनियम 2009 के अंतर्गत पैकेट कमोडिटी रूल 2011 की पालना की जांच के लिए जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।
अभियान के दौरान हिण्डौन सिटी स्थित बालाजी एन्टरप्राईजेज में पैकेट रजिस्ट्रेशन नहीं होने के साथ ही उपयोग में लिया जा रहा इलेक्ट्रॉनिक कांटा विभाग द्वारा सत्यापित नहीं पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर विभाग ने प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये की कंपाउंडिंग फीस निर्धारित की।
वहीं, हिण्डौन सिटी के कपूर किराना स्टोर, विनोद कुमार, दिनेश कुमार और अनिल किराना स्टोर सहित अन्य प्रतिष्ठानों के पैकेट और कांटों की जांच भी की गई। निरीक्षण के दौरान इन प्रतिष्ठानों के पैकेट और कांटे नियमानुसार सही पाए गए।
विधिक माप विज्ञान विभाग ने इस अवसर पर जिले के सभी व्यापारी वर्गों को निर्देश दिए कि वे अपने प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जा रहे सभी बाट एवं माप उपकरणों का संबंधित विभाग से सत्यापन करवाएं। विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार सत्यापन नहीं करवाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत की गई यह कार्रवाई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पैकेट कमोडिटी रूल 2011 और माप उपकरणों से जुड़े नियमों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।