सेवा सेतु अभियान 2026: बकाया गृहकर में 50% छूट, ब्याज और पेनल्टी पूरी तरह माफ
स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत जारी किए आदेश, 16 अक्टूबर तक नगरीय निकायों में मिलेगा 100% शास्ति छूट का लाभ।
जयपुर, 7 अक्टूबर। सेवा सेतु अभियान-2026 के तहत राज्य सरकार ने बकाया करों का एकमुश्त भुगतान करने वाले करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अभियान के दौरान बकाया गृहकर की मूल राशि में 50 प्रतिशत की छूट के साथ शास्ति में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं, वर्ष 2025-26 तक के नगरीय विकास कर की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पूरी तरह माफ की जाएगी।
राज्य सरकार ने आमजन को लंबित करों से राहत देने तथा नगरीय निकायों की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ‘सेवा सेतु अभियान-2026’ के तहत यह विशेष छूट का प्रावधान किया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के अंतर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर करदाताओं को यह वित्तीय राहत दी जा रही है।
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव श्री प्रतीक जुईकर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अभियान के तहत संपूर्ण बकाया गृहकर की एकमुश्त राशि जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि में 50 प्रतिशत की छूट तथा शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान आवासीय, व्यावसायिक, भूखण्डों एवं भवनों से संबंधित बकाया गृहकर पर लागू होगा।
इसी तरह वर्ष 2025-26 तक के नगरीय विकास कर की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा। इससे लंबे समय से लंबित करों का निस्तारण कर नागरिकों को आर्थिक राहत प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
यह छूट 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, 2026 तक राज्य के नगरीय निकायों में आयोजित सेवा सेतु अभियान-2026 के दौरान ही दी जाएगी। नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों को बकाया कर की जानकारी एवं देय राशि उपलब्ध करवाते हुए एकमुश्त कर जमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभियान के माध्यम से लंबित गृहकर और नगरीय विकास कर के निस्तारण के लिए करदाताओं को निर्धारित अवधि में विशेष राहत का लाभ मिलेगा।