सेवानिवृत्त रेलकर्मियों और दिवंगत रेलकर्मियों के आश्रित परिवार पेंशनरों की पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 15 दिसंबर 2026 को जयपुर में पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस दौरान पेंशन और परिवार पेंशन से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय में आयोजित होने वाली वर्ष 2026 की पेंशन अदालत सुबह 11:00 बजे प्रधान कार्यालय के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में शुरू होगी। इसमें प्रधान कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं अधिकारी तथा दिवंगत रेलकर्मियों के आश्रित परिवारजन अपनी पेंशन और परिवार पेंशन से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत कर सकेंगे।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री अमित सुदर्शन के अनुसार, पेंशन अथवा परिवार पेंशन से संबंधित शिकायत रखने वाले पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन 15 नवंबर 2026 तक प्रधान कार्यालय, जयपुर में जमा करवा सकते हैं। आवेदन डाक के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में पहुंचाया जा सकता है।

पेंशनर और परिवार पेंशनर अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए 15 दिसंबर को आयोजित पेंशन अदालत में आवेदन पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हो सकते हैं। आवेदन में पेंशनर अथवा परिवार पेंशनर का नाम, सेवानिवृत्ति की तिथि, कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु की तिथि (यदि लागू हो), घर का पूरा पता, मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) देना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा आवेदन में शिकायत का विस्तृत विवरण और पेंशन अथवा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं होने का कारण (यदि ज्ञात हो) भी स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा, ताकि संबंधित शिकायत पर विचार किया जा सके।

उत्तर पश्चिम रेलवे ने संबंधित पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों से अपील की है कि वे अपनी शिकायतें निर्धारित प्रारूप में 15 नवंबर 2026 तक प्रस्तुत करें। इससे 15 दिसंबर को आयोजित होने वाली पेंशन अदालत के दौरान उनकी पेंशन एवं परिवार पेंशन से जुड़ी समस्याओं का उचित निराकरण किया जा सकेगा।

Tags: