नगरीय निकाय चुनाव में वाहन अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूरी, जानें पूरी प्रक्रिया
जयपुर में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान वाहन से प्रचार के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। प्रत्याशी और प्रतिनिधि एसएसओ आईडी से इलेक्शन व्हीकल परमिशन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
जयपुर, 1 सितंबर। नगरीय निकाय आम चुनावों में चुनाव प्रचार के लिए वाहन की अनुमति लेने के लिए प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय जयपुर ने इसके लिए इलेक्शन व्हीकल परमिशन पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधि अपने मोबाइल, कंप्यूटर या ई-मित्र के माध्यम से स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एसएसओ आईडी से लॉगिन करने के बाद बटन जी2सी पर जाकर इलेक्शन परमिशन आइकन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद पोर्टल पर मांगी गई आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन सब्मिट करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) संदेश नायक ने बताया कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवेदन सही पाए जाने पर शीघ्र ही आवेदनकर्ता के व्हाट्सअप नंबर पर वाहन अनुमति पत्र भेज दिया जाएगा।
आवेदनकर्ता पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी अपना वाहन अनुमति पत्र डाउनलोड कर सकता है। इस व्यवस्था के जरिए नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार के लिए वाहन अनुमति की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।