नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान चुनाव कार्य में लगे वाहनों को ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने जयपुर जिले की राजस्व सीमा में स्थित सभी पेट्रोल पंपों को पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक पेट्रोल एवं डीजल पंप तथा सीएनजी पंप अनुज्ञप्तिधारी को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1000 लीटर पेट्रोल, 2000 लीटर डीजल, 500 किलोग्राम सीएनजी तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखना होगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला कलक्टर, जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं की जाएगी। पेट्रोल पंप अनुज्ञप्तिधारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आदेश की प्रभावशीलता अवधि में पेट्रोल एवं डीजल पंप सूखा न रहे।

निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं ऑयल की उपलब्धता निर्बाध रूप से बनाए रखने के लिए 24 अगस्त 2026 को प्रातः 6 बजे से 22 सितंबर 2026 की रात्रि 12 बजे तक जिले के फिलिंग स्टेशन 24 घंटे खुले रहेंगे।

पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि कूपन में दर्ज मात्रा के अनुसार तत्काल ईंधन उपलब्ध करवाएं। चुनाव कार्य के लिए अधिकृत सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता से सीएनजी उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित करना होगा।

चुनाव कार्य सम्पन्न होने के बाद कूपन के आधार पर उपलब्ध करवाए गए ईंधन के बिल तीन प्रतियों में 6 अक्टूबर 2026 तक जिला पूल, कलक्ट्रेट, जयपुर में प्रस्तुत करने होंगे। बिल के साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं ऑयल की पृथक-पृथक सूची भी उपलब्ध करवानी होगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल पंपों द्वारा भेजे जाने वाले बिलों में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं ऑयल के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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