जयपुर। दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने बताया कि इस वर्ष विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाई अनुज्ञापत्र 12 अक्टूबर 2026 से 11 नवम्बर 2026 तक जारी किए जाएंगे। इसके लिए विस्फोटक नियम, 2008 के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 25 सितम्बर 2026 तक आमंत्रित किए गए हैं।

आवेदकों को अपना आवेदन पत्र सुस्पष्ट रूप से भरकर अपने थाना क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में 25 सितम्बर 2026 तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ प्रस्तावित स्थल के ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र की 5 प्रतियां लगाना आवश्यक होगा। मानचित्र में आसपास के व्यावसायिक स्थलों का स्पष्ट रूप से अंकन होना चाहिए।

इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, स्वामित्व के कागजात अथवा किरायानामा की प्रमाणित फोटोकॉपी तथा स्वयं के पासपोर्ट साइज की 2 फोटो संलग्न करना आवश्यक होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि 25 सितम्बर 2026 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

जारी सूचना के अनुसार अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए थाना शाहपुरा, मनोहरपुर, अमरसर, जमवारामगढ़, आंधी, चन्दवाजी, रायसर, नरैना, मांजी रेनवाल, माधोराजपुरा, सांभर, फुलेरा, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, गोविन्दगढ़, सामोद, कालाडेरा, दूदू, मौजमाबाद एवं फागी थाना क्षेत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र की प्रक्रिया में निर्धारित दस्तावेजों के साथ समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। 25 सितम्बर 2026 की अंतिम तिथि के बाद आने वाले आवेदनों पर प्रशासन की ओर से विचार नहीं किया जाएगा।

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