पंचायतीराज चुनाव 2026: हनुमानगढ़ में अधिकारियों के अवकाश पर नए निर्देश, मंजूरी जरूरी
हनुमानगढ़ में पंचायतीराज चुनाव 2026 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जानें किस अधिकारी से लेनी होगी मंजूरी और निर्वाचन ड्यूटी लगने पर क्या होगा।
हनुमानगढ़ में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर नियंत्रण के निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने स्पष्ट किया है कि जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करवाने के बाद ही मुख्यालय छोड़ना होगा।
जारी आदेश के अनुसार, जिला स्तरीय अधिकारियों को अपना अवकाश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर से स्वीकृत करवाना होगा। वहीं, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अवकाश की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था केवल निर्वाचन कार्य में सीधे जुड़े अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव कार्य से संबंधित नहीं होने वाले जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों पर भी लागू रहेगी।
आदेश में रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय और जिला स्तरीय निर्वाचन प्रकोष्ठ में नियोजित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। इनके अवकाश संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या प्रकोष्ठ प्रभारी स्वीकृत कर सकेंगे। उन्हें संबंधित कार्मिक के प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर अवकाश स्वीकृति का निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
निर्वाचन कार्य में ड्यूटी नहीं लगाए गए अन्य कर्मचारी अपने नियमानुसार देय अवकाश सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाकर ले सकेंगे। हालांकि, पंचायतीराज आम चुनाव-2026 में निर्वाचन ड्यूटी लगाए जाने पर उनका अवकाश निरस्त माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी को तत्काल ड्यूटी पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव की ओर से जारी ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अवकाश स्वीकृति और मुख्यालय छोड़ने से संबंधित इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।