पारंपरिक हरे रंग की पोशाक और आभूषणों में सजी बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही एक सांस्कृतिक और औपचारिक कार्यक्रम के दौरान।

बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही के खिलाफ एक एविएशन कंपनी ने गांधीनगर कोर्ट में तीन करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कंपनी का मुख्य आरोप है कि अभिनेत्री द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए बयानों से उसकी कमर्शियल साख को भारी नुकसान पहुंचा है और व्यावसायिक बुकिंग में खासी गिरावट दर्ज की गई है। यह पूरा विवाद पिछले साल दिसंबर में की गई एक चार्टर्ड उड़ान के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो से जुड़ा हुआ है।

ड्यून्स एविएशन की ओर से दायर किए गए इस कानूनी मुकदमे के अनुसार, अभिनेत्री नोरा फतेही ने मुंबई से जयपुर की उड़ान के दौरान सेसना साइटेशन CJ2 विमान के अंदर कुछ वीडियो बनाए थे। इन वीडियो क्लिप्स में उन्होंने विमान को आकार में 'छोटा', 'टॉय' यानी खिलौना और 'लेगो हवाई जहाज' कहकर संबोधित किया था। अभिनेत्री ने इन वीडियो को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड किया था, जहां उनके फॉलोअर्स की संख्या चार करोड़ साठ लाख से अधिक है। कंपनी का कहना है कि इतने बड़े फैन बेस वाले किसी सार्वजनिक चेहरे द्वारा बिना किसी तकनीकी जानकारी, पुष्टि या तथ्यात्मक आधार के इस तरह के लापरवाही भरे बयान दिए जाना अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना रवैया है।

कंपनी का दावा है कि इन बयानों के सार्वजनिक होने के बाद से उनकी कमर्शियल गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है। ड्यून्स एविएशन के अनुसार, कंपनी की कुल बुकिंग में पंद्रह से बीती बीस प्रतिशत तक की भारी गिरावट आई है और उड़ानों के कैंसिलेशन भी बढ़े हैं। फर्म का यह भी स्पष्ट कहना है कि जिस विमान से प्रतिवादी ने यात्रा की थी, वह पूरी तरह से मानक आकार का, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए से प्रमाणित, उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सुरक्षित और एक वैध एनएसओपी के तहत कानूनी रूप से संचालित किया जा रहा था। बिना किसी तथ्यात्मक सच्चाई के इस तरह की टिप्पणियां करने से कंपनी की मार्केट गुडविल और कमर्शियल प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।

इस मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए कंपनी ने अदालत से तीन करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। इसके साथ ही मुकदमे में यह निर्देश दिए जाने की भी प्रार्थना की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विमान के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी वाले सभी वीडियो और कंटेंट तुरंत हटाए जाएं तथा अभिनेत्री की ओर से एक सार्वजनिक स्पष्टीकरण भी जारी किया जाए। सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत इस पूरे मानहानि प्रकरण की आगामी सुनवाई पच्चीस सितंबर को करेगी। यह मामला सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज द्वारा दिए जाने वाले बयानों और व्यावसायिक संस्थानों पर पड़ने वाले उनके प्रभावों के बीच एक महत्वपूर्ण कानूनी बहस का विषय बन गया है।