डीग में पीएम फसल बीमा योजना 2026-27 की अधिसूचना जारी, किसान 16 अगस्त तक कराएं बीमा
डीग में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026-27 के लिए खरीफ फसलों का बीमा शुरू, किसान 16 अगस्त तक बैंक, ई-मित्र सहित वित्तीय संस्थानों से बीमा करा सकेंगे। जानें प्रीमियम, Farmer ID और जरूरी नियम।
डीग में वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ एवं रबी फसलों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए डीग जिले में एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी (AIC) को अधिकृत किया गया है।
संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद डीग ने बताया कि जिले के ऋणी एवं गैरऋणी किसान 16 अगस्त तक वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक, ई-मित्र, सहकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि के माध्यम से खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवाना सभी किसानों के लिए स्वेच्छिक है।
खरीफ फसलों के बीमांकन के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल खोल दिया गया है। वहीं गैर ऋणी किसानों के लिए एग्रीस्टैक आई-डी (Farmer ID) अनिवार्य कर दी गई है। योजना के अनुसार किसान 14 अगस्त तक अपनी फसल के नाम में संशोधन करवा सकते हैं।
यदि कोई किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर होना चाहता है तो उसे 09 अगस्त तक संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
किसानों को देनी होगी इतनी प्रीमियम राशि
योजना के तहत खरीफ की अनाज फसलों पर 02 प्रतिशत, रबी की अनाज फसलों पर 1.5 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक फसलों पर 05 प्रतिशत प्रीमियम राशि कृषक द्वारा देय होगी। शेष प्रीमियम राशि का वहन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) ने किसानों से अपील की है कि वे जिस बैंक या वित्तीय संस्था से जुड़े हैं, वहीं से अपना प्रीमियम कटवाकर योजना का लाभ लें। बीमा करवाते समय किसान मौके पर बोई गई वास्तविक फसल का स्वघोषणा पत्र अवश्य प्रस्तुत करें, ताकि भविष्य में क्लेम के समय किसान, बैंक और बीमा कम्पनी के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नम्बर 14447 तथा व्हाट्स ऐप नम्बर 7065514447 पर सम्पर्क कर सकते हैं।