छत्रपति संभाजीनगर में लीगल प्लॉट के नाम पर 12 लाख की ठगी, मनपा कार्रवाई में आधी से ज्यादा जमीन प्रभावित
कांचनवाड़ी में विवादित प्लॉट बेचकर धोखाधड़ी करने के मामले में सातारा पुलिस ने आरोपी अशोक गायके के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छत्रपति संभाजीनगर के कांचनवाड़ी में अवैध जमीन को कानूनी बताकर 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में सातारा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
छत्रपति संभाजीनगर में कानूनी प्लॉट बताकर चिकन दुकान संचालक से 12 लाख रुपये लेने का मामला सामने आया है। कांचनवाड़ी-पैठण मार्ग पर गट क्रमांक 10 में लगभग एक हजार वर्ग फुट का भूखंड दिखाकर 12 नवंबर 2024 को सौदा किया गया था। आरोप है कि भूखंड को कानूनी संपत्ति बताते हुए भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में उसे सुलझाने का भरोसा दिलाया गया। हालांकि, सौदे के करीब चार महीने बाद महानगरपालिका की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जमीन का आधे से अधिक हिस्सा प्रभावित हो गया। इसके बाद रकम वापस मांगने पर टालमटोल और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। सातारा पुलिस ने आरोपी अशोक रावसाहेब गायके के खिलाफ धोखाधड़ी और कथित जाली दस्तावेजों से संबंधित मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, कांचनवाड़ी निवासी अरबाज इलियास कुरेशी (27) अपनी चिकन दुकान के लिए जगह तलाश रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात अशोक रावसाहेब गायके से हुई। आरोप है कि गायके ने उन्हें कांचनवाड़ी-पैठण मार्ग पर महानगरपालिका की सीमा में स्थित गट क्रमांक 10 में लगभग एक हजार वर्ग फुट का भूखंड दिखाया और उसे कानूनी संपत्ति बताया। आरोपी ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भूखंड को लेकर कोई विवाद हुआ तो वह उसे सुलझा देगा।
शिकायत के मुताबिक, इसी भरोसे पर 12 नवंबर 2024 को 12 लाख रुपये में भूखंड का सौदा तय हुआ। पीड़ित ने सौदे के तहत पांच लाख रुपये का चेक दिया, जबकि शेष सात लाख रुपये नकद अदा किए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि दूसरा चेक बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया।
सौदा होने के करीब चार महीने बाद महानगरपालिका के अतिक्रमण विभाग ने संबंधित भूखंड पर बना टीन शेड हटा दिया। अरबाज का आरोप है कि इस कार्रवाई में जमीन का आधे से अधिक हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में आ गया। इससे खरीदी गई जगह का अपेक्षित उपयोग प्रभावित हुआ और भूखंड को लेकर किए गए दावों पर सवाल खड़े हो गए।
इसके बाद अरबाज ने आरोपी से अपनी रकम वापस मांगी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पैसे लौटाने के बजाय टालमटोल की और पीड़ित को धमकी भी दी। इसके बाद अरबाज ने सातारा पुलिस से शिकायत की।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर अशोक रावसाहेब गायके के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की आगे की जांच हवलदार महेश गोल कर रहे हैं। अब पुलिस भूखंड से जुड़े दस्तावेजों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही कथित धोखाधड़ी से जुड़े तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी।