मतदाता पहचान पत्र नहीं है? भीलवाड़ा में 11 वैकल्पिक दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान
भीलवाड़ा में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान पहचान पत्र नहीं होने पर 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक से मतदान किया जा सकेगा।
नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 में मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसे 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक मूल दस्तावेज के जरिए अपनी पहचान स्थापित कर मतदान करने की अनुमति होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA एवं अनुच्छेद 243K के साथ पठित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व आदेशों को अधिक्रमित कर नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 में पहचान संबंधी यह व्यवस्था निर्धारित की है। इसके तहत मतदान के उद्देश्य से मतदाताओं को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जसमीत सिंह संधू ने बताया कि यदि कोई मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चुनाव की घोषणा किए जाने से पूर्व जारी निम्नांकित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
इन वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) मनरेगा कार्ड, बैंकों या डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के समय उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज अपने साथ लेकर आएं, ताकि मतदान कार्य शांतिपूर्वक एवं निष्पक्षता से सम्पन्न हो सके।