नगर निगम भीलवाड़ा एवं नगर पालिकाओं के चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जसमीत सिंह संधू ने मतदान दिवस पर पात्र नियोजित व्यक्तियों को सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जसमीत सिंह संधू ने बताया कि किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षेत्र में निर्धारित मतदान दिवस के अनुसार प्रथम चरण में 9 सितंबर 2026 तथा द्वितीय चरण में 11 सितंबर 2026 को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश ऐसे प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को मिलेगा, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का हकदार है।

अवकाश के कारण संबंधित कर्मचारी या श्रमिक की मजदूरी में किसी प्रकार की कटौती अथवा कमी नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः उस दिन मजदूरी प्राप्त नहीं करता हो, तो भी उसे अवकाश के कारण देय मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा, क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, भीलवाड़ा, उप श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भीलवाड़ा को जिम्मेदारी सौंपी है।

निर्देशों का उल्लंघन करने वाले नियोजक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे नियोजन को 500/- तक के जुर्माने से दंडनीय किया जा सकेगा। हालांकि, ऐसे निर्वाचक पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा, जिसकी अनुपस्थिति से संबंधित नियोजन में किसी खतरे अथवा सारवान हानि होने की संभावना हो।

इन निर्देशों का उद्देश्य मतदान दिवस पर पात्र मतदाताओं को मतदान के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना और नगर निगम भीलवाड़ा एवं नगर पालिकाओं के चुनाव में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।

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