भीलवाड़ा में रीको ने 289 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की
फ्लेक्सिबल लीज पॉलिसी के तहत 60% आरक्षित दर पर मिलेंगे भूखंड, 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल से कर सकेंगे आवेदन।
भीलवाड़ा, 29 सितम्बर। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों के प्रत्यक्ष आवंटन की प्रक्रिया के 14वें चरण की शुरुआत कर दी है। इस चरण में जिले में कुल 289 औद्योगिक भूखण्ड आवंटन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही नवीन औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाईल पार्क रूपाहेली के 14 भूखण्ड भी आवंटन के लिए रखे गए हैं।
योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुरा-समेलिया, तहसील शाहपुरा में 195 भूखण्ड, करणपुरा, तहसील माण्डलगढ़ में 37 भूखण्ड, उखलिया, तहसील अंटाली में 03 भूखण्ड, पण्डेर, तहसील जहाजपुर में 17 भूखण्ड, धुवालां, तहसील माण्डल में 10 भूखण्ड, पीपलून्द, तहसील जहाजपुर में 06 भूखण्ड तथा किडीमाल, तहसील करेडा में 07 भूखण्ड आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुरा-समेलिया में 02 वेयरहाउस भूखण्ड भी आवंटन के लिए रखे गए हैं।
निगम प्रबंधन ने नवीन औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाईल पार्क रूपाहेली, तहसील हुरडा के 14 औद्योगिक भूखण्डों को भी आवंटन के लिए शामिल किया है। इनमें राजस्थान टेक्सटाईल एण्ड अपैरल पॉलिसी 2025 के अंतर्गत आने वाले उद्योग एवं टेक्सटाईल संबंधित इकाइयां भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
रीको के वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक एस. के. नेनावटी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुरा-समेलिया, पण्डेर, पीपलून्द, धुवालां, किडीमाल एवं टेक्सटाईल पार्क रूपाहेली को फ्लेक्सिबल लीज पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके तहत औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन विशेष रियायती दर पर, आरक्षित दर के 60 प्रतिशत मूल्य पर 33 वर्ष की लीज अवधि के लिए किया जाएगा।
योजना के तहत इच्छुक निवेशकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि की 5 प्रतिशत अमानत राशि 12 अक्टूबर 2026 को सायं 6:00 बजे तक जमा करानी होगी। किसी भूखण्ड के लिए एक ही आवेदक होने की स्थिति में उसका सीधा आवंटन किया जाएगा, जबकि एक से अधिक आवेदक होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा।
रीको के अनुसार, जिन निवेशकों ने ईएमडी की अंतिम तिथि तक राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ एमओयू किया है, वे इस योजना में भूखण्ड आवंटन के लिए पात्र होंगे। भूखण्ड का आवंटन संबंधित एमओयू धारक के नाम पर ही जारी किया जाएगा।
निगम नियमानुसार उद्यमियों की सुविधा के लिए आवेदक द्वारा 25 प्रतिशत राशि जमा कराने के बाद शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 19 त्रैमासिक किश्तों में 8.50 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा कराने अथवा 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान करने का प्रावधान है। 25 प्रतिशत राशि जमा कराते ही भूखण्ड का आवंटन पत्र एवं भूखण्ड का कब्जा निवेशक को प्रदान कर दिया जाएगा।
योजना के तहत भूखण्डों को देखने एवं आवेदन करने के लिए इच्छुक निवेशक रीको की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए Direct Land Allotment लिंक के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए रीको की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है।