भीलवाड़ा पंचायत चुनाव 2026: मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश, नियोजकों को निर्देश
भीलवाड़ा पंचायत चुनाव 2026 में 28 और 30 अक्टूबर को मतदान के दिन पात्र कर्मचारियों और श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियोजकों को मजदूरी में कटौती नहीं करने और नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये तक के जुर्माने के निर्देश दिए हैं।
भीलवाड़ा में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत मतदान करने वाले पात्र कार्मिकों और श्रमिकों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के आदेशों की अनुपालना में संबंधित क्षेत्रों के नियोजकों को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अवकाश के दौरान किसी भी कर्मचारी या श्रमिक की मजदूरी में कटौती नहीं की जा सकेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधान राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों पर भी लागू होते हैं। इन प्रावधानों के तहत मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य है, जो मतदान करने का हकदार है।
निर्देशों के अनुसार, पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में पंचायत समिति क्षेत्र रायपुर, सहाड़ा, शाहपुरा, फूलियाकलां, आसीन्द, शम्भूगढ़ और हुरड़ा में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 28 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। वहीं, पंच एवं सरपंच पदों के लिए 30 अक्टूबर 2026 को मतदान निर्धारित है। इन दोनों मतदान दिवसों पर संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत पात्र मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान के लिए अवकाश मंजूर होने के कारण किसी भी व्यक्ति की मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी या श्रमिक को इस आधार पर नियोजित किया गया है कि उसे सामान्यतः उस दिन के लिए मजदूरी नहीं मिलेगी, तब भी उसे उतनी मजदूरी का भुगतान करना होगा, जितनी अवकाश मंजूर नहीं होने की स्थिति में मिलती।
आदेशों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के खिलाफ भी दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित नियोजक को 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।
इन प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों की ड्यूटी तत्काल प्रभाव से लगा दी है। इसके तहत महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा; क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको लिमिटेड, भीलवाड़ा; उपश्रम आयुक्त, भीलवाड़ा; और क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नियुक्त अधिकारी द्वितीय चरण के मतदान दिवस 28 अक्टूबर 2026 और 30 अक्टूबर 2026 को संबंधित आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, उनके द्वारा की गई कार्रवाई से कलेक्ट्रेट कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। इन निर्देशों के माध्यम से प्रशासन ने मतदान के दिन पात्र कार्मिकों और श्रमिकों के मतदान अधिकार तथा उनके वेतन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है।