23 साल पुराने मुकदमे का वारंटी गिरफ्तार, घर पर दबिश देकर राजा का रामपुर पुलिस ने दबोचा
एटा में 2013 के मुकदमे के वारंटी ईश्वर दयाल को राजा का रामपुर पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया, न्यायालय में पेशी निर्धारित थी।
तस्वीर में पुलिस अधिकारियों के बीच खड़े पकड़े गए आरोपी ईश्वर दयाल दिख रहे हैं।
राजा का रामपुर थाना पुलिस ने वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 2013 में दर्ज मुकदमे से संबंधित वारंटी अभियुक्त ईश्वर दयाल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। हत्या के प्रयास समेत 12 गंभीर धाराओं में दर्ज इस मुकदमे में अभियुक्त की 09 सितंबर 2026 को एफटीसी-02 जनपद एटा न्यायालय में पेशी निर्धारित थी।
गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान ईश्वर दयाल पुत्र रामेश्वर, निवासी ग्राम पहरैया, थाना राजा का रामपुर, जनपद एटा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ केस संख्या 1000048/2013 और अपराध संख्या 46/2013 में धारा 147, 148, 149, 307, 224, 225, 332, 353, 393, 504, 506 और 336 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज है।
पुलिस के मुताबिक उक्त मुकदमे में ईश्वर दयाल वारंटी था। उसकी 09 सितंबर 2026 को एफटीसी-02 जनपद एटा न्यायालय में पेशी निर्धारित होने के बाद वारंट के आधार पर पुलिस टीम ने बुधवार को उसके मस्कन पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा ईलामरन जी., अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी अलीगंज राजेश सिंह के निर्देशन में की गई।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, उपनिरीक्षक सुरेन्द्र कुमार गौतम, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार और महिला आरक्षी अंशिका शामिल रहीं। वारंट के आधार पर हुई यह कार्रवाई न्यायालय में निर्धारित पेशी से पहले की गई।