हापुड़: अवैध चाकू के साथ पकड़ा गया आरोपी दोषी करार, 7 माह की जेल
गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस की पैरवी और आरोपी के जुर्म इकबाल के बाद कोर्ट ने 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
तस्वीर में हापुड़ स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर का मुख्य बोर्ड नजर आ रहा है।
हापुड़ जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अवैध चाकू रखने के मामले में आरोपी भरत को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 07 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1,000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र से जुड़ा है। दोषी अभियुक्त भरत के खिलाफ अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में थाना गढ़मुक्तेश्वर में मु0अ0सं0 48/2024 के तहत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।
गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले की गहनता से जांच की और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने सभी साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय में हापुड़ पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त भरत को जुर्म इकबाल यानी अपराध स्वीकार करने के आधार पर दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे 07 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 1,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया।
दोषसिद्ध अभियुक्त भरत, पिता धर्मवीर उर्फ भोले, मोहल्ला आदर्श नगर, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ का निवासी है।
हापुड़ पुलिस प्रशासन के अनुसार, अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने और पीड़ित पक्षों को जल्द न्याय दिलाने के लिए इस तरह की प्रभावी पैरवी आगे भी जारी रहेगी। अवैध हथियार रखने के मामले में न्यायालय से हुई यह दोषसिद्धि पुलिस की जांच और न्यायिक पैरवी की कार्रवाई के बाद सामने आई है।