तस्वीर में हापुड़ जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है।

हापुड़ (उत्तर प्रदेश)। थाना सिम्भावली क्षेत्र में भैंस चोरी के मामले में आरोपी रियाज को माननीय न्यायालय ने दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी और सिम्भावली पुलिस व लीगल टीम की कार्रवाई के बाद आया।

पुलिस अधीक्षक हापुड़ के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सिम्भावली थाना क्षेत्र में भैंस चोरी के मामले में अभियुक्त रियाज के खिलाफ मु0अ0सं0 317/2024 धारा 305, 317(2) बीएनएस (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में पुख्ता साक्ष्य जुटाने के बाद चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की। इसके बाद न्यायालय में हापुड़ पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी की गई और मामले से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

पुलिस के अनुसार, न्यायालय ने अभियुक्त रियाज को जुर्म इकबाल के आधार पर दोषी करार देते हुए उसके द्वारा जेल में बिताई गई पूरी अवधि 01 वर्ष, 10 माह और 09 दिवस की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर ₹5,000 (पाँच हजार रुपये) का अर्थदंड भी लगाया।

दोषी अभियुक्त की पहचान रियाज पुत्र सरताज के रूप में हुई है। उसका पता मोहल्ला मिश्रीखेड़ा, शाहजहाँपुर, थाना किठौर, जनपद मेरठ बताया गया है।

हापुड़ पुलिस की ओर से की गई इस कार्रवाई और प्रभावी न्यायालयीन पैरवी की स्थानीय जनता में सराहना हो रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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