पंचायती राज चुनाव 2026: सवाई माधोपुर में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया शुरू
जिला कलक्टर काना राम ने निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए अधिकारियों को दिए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश।
सवाई माधोपुर, 18 सितंबर। आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को देखते हुए पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियों में नाम जोड़ने, हटाने और प्रविष्टियों में संशोधन की निरंतर अद्यतन प्रक्रिया जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर काना राम ने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियां 1 जनवरी, 2026 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार की गई हैं। ऐसे पात्र मतदाता, जिनका नाम पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के तहत निर्धारित प्रपत्र में नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरित होने अथवा दोहरी प्रविष्टि के मामलों में नाम हटाने तथा मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने निर्देश दिए कि नगरीय निकायों के आम चुनाव के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों का गहनता से परीक्षण करने के बाद ही उनका निस्तारण किया जाए। साथ ही, निस्तारित प्रकरणों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की लोक सूचना जारी होने से 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के दौरान विशेष रूप से यह जांच की जाएगी कि नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम वर्तमान में नगरीय निकायों की मतदाता सूची में दर्ज है अथवा नहीं। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह जांच अपने स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आयोग के निर्देशों के अनुरूप निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के तहत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इससे पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियों में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से जुड़े आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी।