सवाई माधोपुर में विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्रवाई, धर्म कांटे पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
सवाई माधोपुर में विधिक माप विज्ञान विभाग ने विशेष जांच अभियान के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की।
सवाई माधोपुर में विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों द्वारा श्री गणेश मार्ट में पैकबंद वस्तुओं और माप-तौल की जांच की जा रही है।
सवाई माधोपुर में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और बाजार में माप-तौल की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग ने सोमवार, 12 अक्टूबर को विशेष जांच अभियान चलाया। गारमेंट्स एवं कपड़ों की दुकानों सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान एक धर्म कांटा असत्यापित मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना और व्यापारिक गतिविधियों में निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करना था।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि विभागीय टीम ने अभियान के दौरान श्री गणेश मार्ट, शुभम गारमेंट्स एवं कुलदीप धर्म कांटा सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की। निरीक्षण के दौरान वस्त्रों की बिक्री, पैकबंद वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणाओं और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही जानकारी की नियमानुसार जांच की गई।
उन्होंने बताया कि कार्रवाई विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई। जांच के दौरान एक धर्म कांटा निर्धारित नियमों के अनुसार सत्यापित नहीं पाया गया। इस पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, अन्य निरीक्षित प्रतिष्ठानों में पैकबंद वस्तुओं से संबंधित घोषणाओं और आवश्यक जानकारियों की जांच की गई। इन प्रतिष्ठानों में पीसीआर नियमों के तहत जानकारी सही पाई गई।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि विभाग की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं की खरीद के समय मूल्य, मात्रा और अन्य आवश्यक घोषणाओं के संबंध में सही जानकारी मिले। इसके साथ ही माप-तौल में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी उपभोक्ता को अनुचित व्यापारिक व्यवहार का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से बाजार में समय-समय पर निरीक्षण और जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।
विभाग ने सभी व्यापारियों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से माप-तौल उपकरणों का नियमानुसार सत्यापन करवाने तथा वस्तुओं की बिक्री और पैकबंद वस्तुओं से संबंधित सभी लागू नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता हितों की रक्षा, बाजार में पारदर्शिता और व्यापारिक गतिविधियों में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।