तस्वीर में बौंली थाने के बाहर अवैध परिवहन मामले में जब्त किया गया लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है।

सवाई माधोपुर जिले के बौंली थाना पुलिस ने अवैध बनास बजरी खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए हैं। वहीं, ग्राम आलुदा में करीब 30 टन अवैध बजरी का स्टॉक मिलने पर एक व्यक्ति के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है। तीनों मामलों में संबंधित चालक एवं मालिकों की तलाश जारी है।

यह कार्रवाई सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर के निर्देशन तथा श्री हिम्मत सिंह, आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बौंली, सवाई माधोपुर एवं श्री उमेश गुप्ता, आरपीएस, वृत्ताधिकारी, वृत्त बौंली, सवाई माधोपुर के सुपरविजन में अवैध बनास बजरी खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देशों के तहत थानाधिकारी जितेन्द्र सिंह सोलंकी, पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में 4 अगस्त 2026 को की गई।

पहली कार्रवाई में श्री मुरारीलाल, सहायक उपनिरीक्षक ने जस्टाना रोड पर थाने के आगे एक बिना नंबर के महिन्द्रा 475 DI ट्रैक्टर, जिसका चैचिस नम्बर MBNAAAJGLPJL11624 तथा इंजन नम्बर C05552117R1 है, उसके पीछे लगी बिना नंबर की ट्रॉली सहित पकड़ा। ट्रॉली में अवैध बनास बजरी भरी हुई थी। पुलिस के अनुसार चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली मौके पर छोड़कर फरार हो गया। यदि बजरी परिवहन के संबंध में मालिक अथवा चालक के पास रवन्ना होता तो वह वाहन छोड़कर नहीं भागता। बिना रवन्ना के प्रतिबंधित आदेश के बावजूद बजरी खनन एवं परिवहन किए जाने पर ट्रैक्टर-ट्रॉली को धारा 303(2) बीएनएस एवं 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत जब्त किया गया। इस संबंध में चालक एवं मालिक के विरुद्ध थाना बौंली में प्रकरण संख्या 271/2026 दर्ज किया गया।

दूसरी कार्रवाई में उसी दिन श्री रामभजन, हैड कांस्टेबल 353 ने ग्राम आलुदा से एक बिना नंबर का महिन्द्रा 575 ट्रैक्टर, जिसका चैचिस नम्बर LDBSRK07479 तथा इंजन नम्बर RSK2GCA0300 है, उसके पीछे लगी बिना नंबर की ट्रॉली सहित पकड़ा। ट्रॉली में अवैध बनास बजरी भरी हुई थी। इस मामले में भी चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार यदि बजरी परिवहन के लिए रवन्ना होता तो चालक वाहन छोड़कर नहीं भागता। बिना रवन्ना के प्रतिबंधित आदेश के बावजूद बजरी खनन एवं परिवहन किए जाने पर ट्रैक्टर-ट्रॉली को धारा 303(2) बीएनएस एवं 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत जब्त किया गया। इस मामले में चालक एवं मालिक के विरुद्ध थाना बौंली में प्रकरण संख्या 272/2026 दर्ज किया गया।

तीसरी कार्रवाई में 4 अगस्त 2026 को श्री अवधेश सिंह, सहायक उपनिरीक्षक ने ग्राम आलुदा में बजरी का स्टॉक एवं भंडारण पाया। इसका अक्षांश 26.3236768 तथा देशांतर 76.2751616 दर्ज किया गया। मौके पर करीब 30 टन बजरी का स्टॉक मिला। जांच में यह स्टॉक मनीष पुत्र कालूराम मीना निवासी आलुदा, पुलिस थाना बौंली, जिला सवाई माधोपुर का होना पाया गया। पुलिस के अनुसार वह बनास नदी से चोरी-छिपे अवैध रूप से बजरी निकालकर उसका स्टॉक कर बिक्री करता है। इस संबंध में थाना बौंली में प्रकरण संख्या 273/26 धारा 303(2) बीएनएस एवं 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत दर्ज किया गया। मामले में आरोपी चालक एवं मालिक की तलाश जारी है।

इस कार्रवाई में थानाधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह सोलंकी, पुलिस निरीक्षक, श्री मुरारीलाल, सहायक उपनिरीक्षक, श्री अवधेश एएसआई, श्री रामभजन हैड कांस्टेबल 353, श्री धर्मवीर कांस्टेबल 1415, श्री अरुण कांस्टेबल 14257, श्री आकाश कांस्टेबल 1648 तथा श्री श्रवण कांस्टेबल 14245 शामिल रहे। पुलिस द्वारा अवैध बनास बजरी खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध दर्ज तीनों प्रकरणों में आगे की कानूनी कार्रवाई एवं आरोपियों की तलाश जारी है।

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