सवाई माधोपुर: दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए 15 अक्टूबर तक करें आवेदन
जिला प्रशासन ने सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी के विभिन्न उपखंडों में ग्रीन आतिशबाजी के खुदरा विक्रय के लिए अस्थाई लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की।
सवाई माधोपुर, 30 सितम्बर। आगामी दीपावली पर्व पर ग्रीन आतिशबाजी के बना-बनाया सामान के खुदरा विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक आवेदकों को 15 अक्टूबर, 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट काना राम ने बताया कि जिला कार्यालय द्वारा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, बौंली, मलारना डूंगर एवं खण्डार उपखण्ड क्षेत्रों के लिए अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी द्वारा गंगापुर सिटी, बामनवास एवं वजीरपुर उपखण्ड क्षेत्रों के लिए अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने हैं।
अस्थाई अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन की तीन प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। आवेदन के साथ पहचान संबंधी दस्तावेज, ग्रीन आतिशबाजी के संबंध में शपथ पत्र तथा विक्रय स्थल का साइट प्लान (ब्ल्यू प्रिंट) की चार प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
आवेदक अपना आवेदन 15 अक्टूबर, 2026 तक संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
अस्थाई अनुज्ञा पत्र से संबंधित नियम एवं शर्तों का अवलोकन जिला कार्यालय सवाई माधोपुर तथा जिले के सभी संबंधित उपखण्ड कार्यालयों में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है। दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञा पत्र की प्रक्रिया में निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।