31 जुलाई तक कराएं पंजीकरण, 1 अगस्त से मिलेगा 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य और 10 लाख का दुर्घटना बीमा
31 जुलाई, 2026 तक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकरण कराने पर 1 अगस्त से 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के बड़े शहरों से लेकर गांव तक जरूरतमंद नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। योजना में पंजीकृत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर और 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। योजना से जुड़े परिवार जिले के सभी योजना में पंजीकृत निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में निशुल्क उपचार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अब भी पंजीकरण से वंचित परिवार यदि 31 जुलाई, 2026 तक अपना पंजीकरण करवा लेते हैं तो उन्हें 1 अगस्त, 2026 से ही योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं 31 जुलाई, 2026 के बाद पंजीकरण कराने वाले परिवारों को योजना का लाभ तीन माह बाद, यानी 1 नवंबर, 2026 से मिलेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जेमिनी ने योजना से वंचित परिवारों से अपील करते हुए कहा है कि वे 31 जुलाई, 2026 तक ई-मित्र के माध्यम से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें, ताकि 1 अगस्त, 2026 से योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकरण कराकर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहिए।
डॉ. जेमिनी ने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नहीं होने के कारण बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में निशुल्क उपचार का लाभ नहीं मिल पाता, जिससे संबंधित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। योजना में पंजीकरण के बाद लाभार्थी को 25 लाख रुपये तक का निशुल्क उपचार उपलब्ध होगा। इसके साथ ही 10 लाख रुपये तक का मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा।
उन्होंने बताया कि सामाजिक-आर्थिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, कोविड-19, संविदा कर्मियों की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान सरकार कर रही है। ऐसे परिवारों का पंजीकरण स्वतः किया जा रहा है। संविदा कर्मियों के लिए अपनी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्चुअल श्रेणी में प्रत्येक वर्ष निशुल्क रिन्यू करवाना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त अन्य सभी परिवार मात्र 850 रुपये का प्रीमियम जमा कराकर एक वर्ष के लिए योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परिवार का पंजीकरण कराने के लिए जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और जन आधार पंजीयन रसीद के साथ नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर पंजीकरण कराया जा सकता है। इच्छुक परिवार स्वयं अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से भी योजना में पंजीकरण कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में पंजीकरण कराने पर परिवारों को समय पर स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।