10 नवंबर से पहले जमा कराएं नगरीय विकास कर और गृहकर, वरना नगर परिषद करेगी कार्रवाई
नगर परिषद आयुक्त ने 10 नवंबर तक टैक्स जमा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है, करदाता प्रभारी से संपर्क कर भुगतान सुनिश्चित करें।
गंगापुर सिटी में नगर परिषद ने बकाया नगरीय विकास कर और गृहकर जमा कराने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नगर परिषद ने नगरीय निकाय क्षेत्र के सभी आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक एवं संस्थागत परिसरों के मालिकों सहित होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल संचालकों को 10 नवंबर 2026 से पहले अपना बकाया कर जमा कराने के लिए कहा है। निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद आयुक्त दीपक चौहान ने बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्र के समस्त संबंधित करदाताओं को अपने बकाया नगरीय विकास कर एवं गृहकर का भुगतान निर्धारित अवधि में करना होगा। इसके लिए सभी करदाता नगर परिषद में नगरीय विकास कर प्रभारी जुगल किशोर शर्मा से संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर 9414792991 है।
नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि 10 नवंबर 2026 तक बकाया कर जमा नहीं करवाने पर संबंधित परिसरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय सीमा के बाद होने वाली कार्रवाई की समस्त जिम्मेदारी संबंधित करदाता की होगी।
नगर परिषद ने सभी संबंधित संस्थानों, भवन मालिकों तथा होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल संचालकों से अपील की है कि वे अंतिम समय सीमा का इंतजार किए बिना अपना बकाया नगरीय विकास कर एवं गृहकर जमा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि निर्धारित अवधि के बाद होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।