अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के आवेदन 15 अक्टूबर से शुरू, विद्यार्थियों को मिलेंगे ₹2,000 प्रतिमाह
अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2026-27 के लिए 15 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। सवाई माधोपुर के पात्र विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000 रुपये की सहायता मिलेगी। जानें आवेदन की अंतिम तिथि, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया।
राजस्थान के सवाई माधोपुर में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से शुरू होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इस योजना के लिए पात्र विद्यार्थी 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ई-मित्र केंद्र या एसएसओ आईडी के माध्यम से किया जा सकता है। योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को आवास, भोजन और बिजली-पानी जैसी सुविधाओं के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये की सहायता अधिकतम 10 माह तक दी जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रविन्द्र कुमार मीना ने बताया कि योजना का लाभ जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित अध्ययन करने वाले पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके लिए विद्यार्थियों का घर से दूर रहकर किराये के कमरे में निवास करना आवश्यक है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
आवेदन करने के लिए विद्यार्थी अपनी एसएसओ आईडी पर लॉगिन कर एसजेएमएस एसएमएस आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद डैशबोर्ड पर उपलब्ध डीबीटी वाउचर आइकन का चयन कर जनाधार के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आवेदन के लिए sso.rajasthan.gov.in और एसजेएमएस पोर्टल http://SJMS.rajasthan.gov.in का उपयोग किया जा सकता है।
योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना, निर्धारित श्रेणी में पात्रता रखना और जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययन करना आवश्यक है। इसके साथ ही योजना की अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है। विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक के पास संबंधित शहर में स्वयं का मकान होने अथवा विद्यार्थी के सरकारी छात्रावास में रहकर अध्ययन करने की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण-पत्र, महाविद्यालय में नियमित अध्ययन का प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, किराये के मकान का प्रमाण-पत्र अथवा किराये की रसीद और अन्य निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। विभाग ने विद्यार्थियों को आवेदन से पहले योजना की पात्रता, शर्तों और सामान्य दिशा-निर्देशों का अध्ययन करने की सलाह दी है। इनका विस्तृत विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।