आमेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बजरी खनन में 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
आमेट पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की, दो अलग-अलग मामलों में जांच जारी है।
तस्वीर में आमेट थाना परिसर में खड़े किए गए अवैध बजरी परिवहन में लिप्त दो ट्रैक्टर-ट्रॉली नजर आ रहे हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आमेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी खनन में लिप्त 02 ट्रैक्टर मय ट्रॉली जब्त किए हैं। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र पारीक एवं जितेन्द्र सिंह वृताधिकारी वृत कुम्भलगढ़ के निर्देशन तथा थानाधिकारी रोहित कुमार पुलिस निरीक्षक थाना आमेट के नेतृत्व में गठित विशेष टीमों द्वारा की गई।
पुलिस के अनुसार प्रभावी कानून व्यवस्था स्थापित करने, विभिन्न अपराधियों के खिलाफ प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई करने तथा अवैध खनन पर रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस टीमों द्वारा कस्बा आमेट, शांतिनाथ चौराहा क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। इस दौरान टीम घोसुण्डी से सरदारगढ़ की तरफ जा रही थी, तभी सामने से एक बिना नम्बर का स्वराज 735 एफई कम्पनी का ट्रैक्टर मय ट्रॉली तेज गति से आता दिखाई दिया।
पुलिस टीम ने ट्रैक्टर को रुकवाया, लेकिन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा ट्रॉली की जांच करने पर उसमें बजरी भरी होना पाया गया। इसके बाद ट्रैक्टर मय ट्रॉली को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया गया। मामले में प्रकरण संख्या 165/2026 धारा 303 (2) बीएनएस एवं 4/21 एमएमआरडी तथा 54,60 आरएमएमसीआर के तहत दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।
इसी क्रम में दूसरी पुलिस टीम भी प्रभावी गश्त के लिए थाने से रवाना होकर कस्बा आमेट, आगरिया, घोसुण्डी एवं किशनपुरिया फाटक के पास पहुंची। वहां सामने से एक बिना नम्बरी ट्रैक्टर मय ट्रॉली तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रुकवाकर ट्रॉली की जांच की तो उसमें बजरी भरी हुई मिली।
पुलिस ने चालक छगन भील से बजरी खनन के संबंध में वैध खनन लीज एवं रॉयल्टी के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा, जिस पर चालक ने किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं होना बताया। इसके बाद पुलिस ने चालक को डिटेन कर ट्रैक्टर मय ट्रॉली को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया।
इस मामले में अवैध खनन के संबंध में प्रकरण संख्या 166/2026 धारा 303 (2) बीएनएस एवं 4/21 एमएमआरडी तथा 54,60 आरएमएमसीआर के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। दोनों मामलों में पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है।