तस्वीर में प्रतापगढ़ के कार्यक्रम में पॉडियम पर खड़े होकर भाषण देते एक अधिकारी।   

प्रतापगढ़। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और चिकित्सा विभाग के सहयोग से मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह तथा जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में वृद्धजनों के लिए विधिक जागरूकता एवं चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुंदर लाल खारोल ने की।

शिविर में वृद्धजनों को उनके कानूनी अधिकारों, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य तथा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सुंदर लाल खारोल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। जरूरत पड़ने पर निःशुल्क विधिक सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क करने की जानकारी भी दी गई।

जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष बलवंत सिंह बंजारा ने निःशुल्क विधिक सहायता, संपत्ति संबंधी अधिकार, वसीयत बनाने की प्रक्रिया, पेंशन और स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने वृद्धजनों को साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के उपायों की जानकारी भी दी।


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक टीआर आमेटा ने केंद्र और राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवरेज तथा अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में बताया।

पीएमओ आलोक ने बताया कि शिविर में वृद्धजनों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। चिकित्सकों की टीम ने स्वास्थ्य जांच, दवा वितरण और परामर्श दिया। साथ ही दैनिक दिनचर्या से संबंधित जानकारी भी दी गई।

शिविर में स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि बिजली, पानी, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, नगर निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, भूमि-संपदा और एलपीजी जैसी जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतें निर्धारित प्रारूप या साधारण हस्तलिखित आवेदन के जरिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समर्पित मोबाइल नंबर 9119365734 पर व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और जरूरत होने पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

शिविर में नालसा और रालसा की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2024, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना 2024, नालसा जागृति अभियान तथा अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

कार्यक्रम में जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष बलवंत सिंह बंजारा, पीएमओ आलोक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक टीआर आमेटा सहित अधिकारी मौजूद रहे। शिविर के माध्यम से वृद्धजनों को कानूनी अधिकारों, स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता से जुड़ी जरूरी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराई गई।

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