प्रतापगढ़: लोक अदालत के आदेश पर नगर परिषद कार्यालय और वाहन कुर्की का आदेश
नांदी गौशाला में चारे और पेयजल जैसी व्यवस्थाएं पूरी न करने पर अदालत ने दिए कुर्की के आदेश, एक दिन का मिला समय।
तस्वीर में प्रतापगढ़ नगर परिषद कार्यालय में अधिकारियों और न्यायालय टीम के सदस्यों को बातचीत करते हुए देखा जा सकता है।
प्रतापगढ़ में स्थायी लोक अदालत के आदेश की पालना नहीं होने के मामले में गुरुवार को न्यायालय की टीम प्रार्थी के साथ नगर परिषद कार्यालय पहुंची। टीम नगर परिषद कार्यालय और आयुक्त के वाहन को कुर्क कर सील करने की कार्रवाई के लिए पहुंची थी। हालांकि नगर परिषद आयुक्त ने निकाय चुनाव की आचार संहिता का हवाला देते हुए तत्काल कार्रवाई नहीं हो पाने की बात कही। आयुक्त ने एक दिन बाद कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद टीम और प्रार्थी ने एक दिन का समय दे दिया।
मामला प्रतापगढ़ की नांदी गौशाला में व्यवस्थाओं से जुड़ा है। स्थायी लोक अदालत ने नगर परिषद को गौशाला में गौवंश के लिए छह माह के चारे की अग्रिम व्यवस्था करने, बेसहारा गौवंश को गौशाला में शिफ्ट करने, पर्याप्त शेड उपलब्ध कराने, पक्के फर्श, पानी निकासी, स्वच्छ पेयजल और चारे की व्यवस्था सहित कई निर्देश दिए थे।
लोक अदालत ने इसके अलावा 10 कर्मचारियों की नियुक्ति, रिकॉर्ड संधारण, गौवंश की संख्या का सत्यापन, नियमित टीकाकरण और उपचार तथा सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश भी दिए थे।
आदेश की पालना नहीं होने का आरोप लगाते हुए प्रार्थी की ओर से निष्पादन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप्ति स्वामी ने नगर परिषद कार्यालय और आयुक्त के वाहन को कुर्क कर सील करने के साथ 50 हजार रुपये की वसूली के आदेश दिए थे। नगर परिषद के बैंक खातों के स्टेटमेंट भी तलब किए गए हैं।
गुरुवार को न्यायालय की टीम इसी आदेश की पालना में नगर परिषद कार्यालय पहुंची थी। टीम नगर परिषद कार्यालय और आयुक्त के वाहन की कुर्की कर सील करने की कार्रवाई करने वाली थी, लेकिन नगर परिषद आयुक्त के एक दिन बाद कार्रवाई शुरू करने के आश्वासन के बाद फिलहाल कार्रवाई टाल दी गई। अब अगले दिन होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।