जयपुर। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और दर्ज विवरणों में संशोधन कराने का अवसर मिलने जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। इसके तहत एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी।

इस संबंध में शुक्रवार, 06 नवंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर संदेश नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्हें मतदाता सूची पुनरीक्षण की निर्धारित समय-सारणी और पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूचियों के प्रकाशन के बाद 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा।

पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूची प्रत्येक सप्ताह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी की ओर से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी। ये सूचियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड और संबंधित मतदान केंद्रों पर भी चस्पा करवाई जाएंगी। इससे मतदाता और राजनीतिक दल सूची में दर्ज प्रविष्टियों का अवलोकन कर सकेंगे तथा निर्धारित अवधि में आवश्यक दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे।

मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर प्रथम अपील 15 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। वहीं, जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर द्वितीय अपील का भी प्रावधान है। ऐसी अपील जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के 30 दिवस के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल Voters.eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल एप के माध्यम से स्वयं भी मतदाता पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं।

उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील की कि निर्धारित पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण अवश्य जांच लें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवश्यक संशोधन अथवा नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें।

बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज सिंह मीणा, तहसीलदार निर्वाचन कुलदीप, भारतीय जनता पार्टी से सुनील कुमार ताम्बी, बसपा से प्रमोद कुमार दिवाकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राजेश कुमार सैनी और आम आदमी पार्टी से मोहम्मद असलम खान सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 12 नवंबर से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण दुरुस्त कराने का अवसर प्रदान करेगी।

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