तस्वीर में अजमेर जिले के अरांई थाने के पुलिसकर्मी एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थ तस्कर की संपत्ति फ्रीज करने के बाद नोटिस बोर्ड के साथ खड़े हैं।   

जयपुर, 25 अक्टूबर। मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध रूप से अर्जित करीब 15 लाख रुपये की संपत्ति को अरांई थाना पुलिस की कार्रवाई के बाद अंतिम रूप से फ्रीज कर दिया गया है। तस्करी के आरोपी दिनेश रेबारी की एक वेन्यू कार और आबादी भूमि के प्लॉट पर यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) (2) के तहत की गई है।

महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय की ओर से एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय में चालान पेश किए जा चुके अपराधियों के विरुद्ध धारा 68 (एफ) (2) में कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अजमेर श्री हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. लालचन्द कायल तथा वृत्ताधिकारी किशनगढ़ ग्रामीण आयुष वशिष्ठ के मार्गदर्शन में अरांई थानाधिकारी उपनिरीक्षक श्री राजमल कुमावत ने कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, आरोपी दिनेश रेबारी पुत्र रूपाराम (28) निवासी रेबारियों की ढाणी छोटालाम्बा, थाना अरांई, जिला अजमेर के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के दो प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश हो चुका है। दोनों मामले फिलहाल विचाराधीन हैं। इसके अलावा आरोपी वर्तमान में अरांई थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक अन्य प्रकरण में फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति से खरीदे गए वाहन और आबादी भूमि से संबंधित दस्तावेज तथा अन्य रिकॉर्ड संबंधित विभागों से प्राप्त किए। आवश्यक अनुमोदन के बाद 25 सितंबर 2026 को ई-कोर्ट पोर्टल के माध्यम से एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) (2) के तहत संपत्ति फ्रीज करने का इस्तगासा सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस मामले में सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक ने 23 अक्टूबर को आदेश जारी कर आरोपी की संपत्तियां फ्रीज करने के निर्देश दिए। आरोपी की ओर से बचाव में कई तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए समय पर जवाब पेश किए। इसके बाद आरोपी की दोनों संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया।

फ्रीज की गई संपत्तियों में करीब 8 लाख 70 हजार रुपये मूल्य की एक वेन्यू कार और ग्राम छोटालाम्बा में स्थित करीब 5 लाख 73 हजार रुपये मूल्य का एक आबादी भूमि का प्लॉट शामिल है। दोनों संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य करीब 14 लाख 43 हजार रुपये है। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई की है।

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