दीपावली से पहले राजस्थान के उपभोक्ता मामले विभाग के विशेष निरीक्षण अभियान में जयपुर के दो प्रतिष्ठानों पर पैक्ड मिठाइयों की पैकेजिंग से जुड़ी अनियमितताएं सामने आईं। गुड़ मिश्री प्राइवेट लिमिटेड के काजू-पतीसा मिठाई के पैकेट पर भविष्य की निर्माण तिथि अंकित मिली, जबकि लक्ष्मी मिष्ठान्न भंडार में भी कई पैक्ड उत्पादों पर अनिवार्य घोषणाएं नहीं थीं। दोनों प्रतिष्ठानों पर कुल 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और संबंधित उत्पादों को आवश्यक घोषणाएं नियमानुसार अंकित किए जाने तक जब्त किया गया।

उपभोक्ता मामले मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देश पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और पैक्ड मिठाइयों सहित अन्य वस्तुओं पर अनिवार्य जानकारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के उपभोक्ता मामले विभाग का विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ जयपुर में विशेष निरीक्षण अभियान चला रहा है। इसी क्रम में 22 और 23 अक्टूबर 2026 को विधिक मापविज्ञान अधिकारी रिपुदमन सिंह और निहाल वशिष्ठ की विशेष टीम ने दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पैकेजिंग पंजीकरण के बिना काम करने तथा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), शुद्ध मात्रा, निर्माण तिथि और बेस्ट बिफोर जैसी आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं करने के मामले सामने आए।

23 अक्टूबर 2026 को जयपुर के कानोता स्थित गुड़ मिश्री प्राइवेट लिमिटेड की विनिर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान काजू-पतीसा मिठाई का एक पैकेट मिला। उस पर निर्माण तिथि 01 नवंबर 2026 और उपयोग की अंतिम तिथि (यूज बाय डेट) 15 नवंबर 2026 अंकित थी। निर्माण तिथि निरीक्षण की तारीख 23 अक्टूबर 2026 से लगभग नौ दिन आगे की थी, जबकि पैकेट पर लगभग 15 दिन बाद तक की घोषित उपयोग-अवधि भी दर्ज थी।

मिठाई के पैकेट पर भविष्य की निर्माण तिथि अंकित मिलने से उत्पाद की वास्तविक निर्माण और पैकेजिंग तिथि, ताजगी तथा उपयोग-अवधि की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। वास्तविक निर्माण या पैकेजिंग से पहले की स्थिति में भविष्य की निर्माण तिथि के साथ उत्पाद बाजार में प्रस्तुत किए जाने से उपभोक्ता उसकी वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। इससे उत्पाद की ताजगी और उपयोग-अवधि संबंधी जानकारी पर भरोसा प्रभावित होने की आशंका रहती है। विभाग ने ऐसी अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है।

निरीक्षण में गुड़ मिश्री प्राइवेट लिमिटेड में पैकेजिंग पंजीकरण के बिना काम करना भी पाया गया। इसके अलावा गुड़ चक्र मिठाई और काजू रोल मिठाई के पैकेटों पर अधिकतम खुदरा मूल्य तथा शुद्ध मात्रा या वजन जैसी आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं थीं। विभाग ने संबंधित उत्पादों को नियमानुसार आवश्यक घोषणाएं अंकित किए जाने तक जब्त कर लिया। प्रतिष्ठान को नोटिस जारी करने के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इससे एक दिन पहले, 22 अक्टूबर 2026 को जयपुर के जौहरी बाजार स्थित लक्ष्मी मिष्ठान्न भंडार का निरीक्षण किया गया था। यहां भी पैकेजिंग पंजीकरण के बिना काम किया जा रहा था। जांच के दौरान मंगोड़ी, पापड़, खाखरे, सोहन पापड़ी और पेठे के पैकेटों पर अधिकतम खुदरा मूल्य, निर्माण तिथि तथा बेस्ट बिफोर अवधि जैसी आवश्यक घोषणाएं नहीं मिलीं।

इन जानकारियों के अभाव में उपभोक्ताओं को उत्पाद की कीमत, निर्माण संबंधी विवरण और उसकी उपयोग-योग्यता की अवधि के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इससे खरीदारी के समय सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के उनके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विभाग ने संबंधित उत्पादों को आवश्यक घोषणाएं नियमानुसार अंकित किए जाने तक जब्त किया, प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तहत लागू प्रावधानों का उद्देश्य पैक्ड वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं को आवश्यक और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना है। अधिकतम खुदरा मूल्य, शुद्ध मात्रा, निर्माण तिथि और उपयोग-अवधि संबंधी लागू घोषणाएं उपभोक्ताओं को सही जानकारी के आधार पर खरीदारी करने में मदद करती हैं। इनसे अनुचित मूल्य वसूली, मात्रा संबंधी अनियमितताओं और उत्पाद की वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम की आशंका कम होती है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों से पैकेजिंग पंजीकरण और सभी लागू घोषणाओं से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की गई है।

विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि दीपावली के दौरान मिठाइयों और अन्य पैक्ड वस्तुओं की खरीदारी करते समय पैकेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य, शुद्ध मात्रा, निर्माण तिथि और बेस्ट बिफोर या उपयोग-अवधि जैसी लागू घोषणाओं की जांच अवश्य करें। नियमों के उल्लंघन या उपभोक्ता अधिकारों के हनन की स्थिति में उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, बाजार में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग का विशेष निरीक्षण अभियान दीपावली के दौरान लगातार जारी रहेगा।

Tags: