नोहर में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के निर्देशानुसार आगामी चुनाव की घोषणा शीघ्र प्रस्तावित है। चुनाव की तैयारियों के बीच पंचायत समिति नोहर की 25 फरवरी 2026 को अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, संशोधन करने अथवा नाम हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, संशोधन करने अथवा नाम हटाने से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निस्तारण निर्वाचन की लोक सूचना जारी होने की तिथि से 10 दिन पूर्व तक किया जाना है। ऐसे में मतदाता अपनी जानकारी की जांच कर आवश्यक सुधार के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।

निर्वाचक नामावली में किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा नाम जोड़ने, संशोधन करने या नाम हटाने संबंधी दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय, नोहर में निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा-आपत्ति अथवा आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दृष्टिगत अपनी निर्वाचक नामावली का समय रहते अवलोकन करें। मतदाता सूची में अपना नाम, पता एवं अन्य विवरण जांच लें। नाम नहीं होने अथवा किसी विवरण में त्रुटि पाए जाने पर निर्धारित अवधि में आवश्यक दावा-आपत्ति या संशोधन संबंधी आवेदन प्रस्तुत करें।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन की लोक सूचना जारी होने के बाद निर्धारित समय सीमा के अनुसार ही प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जा सकेगा। ऐसे में मतदाताओं से अंतिम समय का इंतजार नहीं करने और समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम तथा अन्य विवरण जांचने की अपील की गई है, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

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