डीग, 21 अगस्त। आगामी नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मतदाताओं को बिना किसी भय या आतंक के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष ने डीग जिले में निवासरत एवं विद्यमान समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) धारकों को अपने हथियार तत्काल संबंधित अथवा निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, कतिपय छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर यह निर्देश सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। शस्त्र अनुज्ञापत्र डीग जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो, राज्य के किसी अन्य जिले से जारी हुआ हो या देश के किसी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो, जिले की सीमाओं में मौजूद ऐसे सभी शस्त्र धारकों को अपने हथियार तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सुपुर्द करने होंगे।

जिला प्रशासन ने यह कदम चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है। आदेश के तहत जिले के क्षेत्राधिकार में मौजूद लाइसेंसी हथियारों को पुलिस के पास जमा कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट मयंक मनीष ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी आत्मरक्षा अथवा किसी अन्य अपरिहार्य और उचित कारण से अपना शस्त्र अपने पास रखने की अनुमति चाहता है, तो उसे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, डीग में विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्राप्त आवेदनों का जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। कमेटी प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार कर अंतिम निर्णय लेगी।

नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान का अवसर सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के लिए इन निर्देशों का पालन अनिवार्य किया है।

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