भीलवाड़ा-अजमेर हाईवे पर 92 किलो अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
भीलवाड़ा-अजमेर नेशनल हाईवे पर 92 किलो गैर-कानूनी अफीम डोडा चूरा बरामदगी के मामले में गुलाबपुरा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश के आरोपी अनूप माली को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई।
तस्वीर में बाएं तरफ आरोपी अनूप माली और दाएं तरफ पुलिसकर्मी गुलाबपुरा स्थित न्यायालय परिसर के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं।
भीलवाड़ा। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, गुलाबपुरा के न्यायाधीश विनोद कुमार वाजा ने अफीम डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में आरोपी अनूप माली को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय का यह फैसला भीलवाड़ा-अजमेर नेशनल हाईवे पर वर्ष 2021 में हुई कार्रवाई से जुड़े मामले में आया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 फरवरी 2021 को गुलाबपुरा थाना अधिकारी की ओर से भीलवाड़ा-अजमेर नेशनल हाईवे-79 पर स्थित 29 मील चौकी के सामने नाकेबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से 92 किलोग्राम गैर-कानूनी अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से ही कार सवार आरोपी अनूप माली (27) पुत्र ओंकारलाल माली, निवासी झीरमिर (थाना रतनगढ़, जिला नीमच, मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने मामले में आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रेखा चौहान ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष 15 गवाह, 74 दस्तावेज तथा 8 आर्टिकल प्रदर्शित (प्रूव) कराए।
दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद अदालत ने आरोपी अनूप माली को दोषी माना। इसके बाद न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश सुनाया।