गंगापुर में 16 साल पुराने संपत्ति विवाद का अंत, न्यायालय के आदेश पर दो दुकानों का कब्जा डिक्रीधारक को सौंपा

गंगापुर में 16 वर्ष पुराने संपत्ति विवाद का न्यायालय ने कराया समाधान। अपर जिला न्यायाधीश के आदेश पर दो दुकानों का कब्जा डिक्रीधारक को सौंपा गया।

Update: 2026-08-01 11:57 GMT

तस्वीर में बाएं से दाएं, दुकान के बाहर खड़े न्यायालय के प्रतिनिधि, अधिवक्ता और डिक्रीधारक विनोद कुमार लढ़ा गंगापुर स्थित विवादित दुकानों के पास मौजूद हैं।

गंगापुर (भीलवाड़ा)। गंगापुर में करीब 16 वर्ष से लंबित चल रहे एक पुराने संपत्ति विवाद का शनिवार को आखिरकार पटाक्षेप हो गया। अपर जिला न्यायाधीश अनिता टेलर द्वारा पारित आदेश की पालना में न्यायालय की टीम ने कैलाश टॉकीज के पास स्थित दो दुकानों का कब्जा डिक्रीधारक विनोद कुमार लढ़ा को सौंप दिया।

एडवोकेट सुनील कुमार जैन ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12 बजे न्यायालय के सहायक नाजिर नवीन विश्नोई एवं प्रोसेस सर्वर रेवत सिंह चूण्डावत, डिक्रीधारक विनोद कुमार लढ़ा तथा उनके अधिवक्ता सुनील कुमार जैन के साथ वादग्रस्त स्थल पर पहुंचे। न्यायालय के आदेशानुसार बंद दुकानों के ताले चाबी से खोलकर आमजन की मौजूदगी में दोनों दुकानों का विधिवत कब्जा विनोद कुमार लढ़ा को सुपुर्द किया गया। इसके साथ ही दुकानों की दोनों चाबियां भी उन्हें सौंप दी गईं।

जानकारी के अनुसार, विनोद कुमार लढ़ा ने वर्ष 2005 में गीता देवी माली से इकरारनामे के माध्यम से दो दुकानों का क्रय किया था। हालांकि, दुकानों की रजिस्ट्री नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन इसके बावजूद गीता देवी माली के वारिसों द्वारा रजिस्ट्री नहीं करवाई गई।

इसके बाद न्यायालय ने आदेश की पालना सुनिश्चित कराते हुए रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण करवाई और मौके पर दुकानों का कब्जा भी डिक्रीधारक को दिलाया। इस मामले में डिक्रीधारक की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार जैन ने प्रभावी पैरवी की। लंबे समय बाद न्यायालय के आदेश की पालना होने से यह मामला पूरे नगर में चर्चा का विषय बना रहा।

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