भीलवाड़ा, 17 सितंबर। दीपावली पर भीलवाड़ा जिले में आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग को लेकर प्रशासन ने नियम स्पष्ट कर दिए हैं। एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने और चलाने की अनुमति होगी। वहीं, भीलवाड़ा जिले में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए जारी होने वाले अस्थायी लाइसेंस अधिकतम 10 दिनों के लिए ही मान्य होंगे।

राजस्थान सरकार की संशोधित परामर्शदात्री में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए परामर्श जारी किया गया है। इसके तहत एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी को चलाने, उसकी पहचान एवं रोक के संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट श्री जसमीत सिंह संधू ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में दीपावली के त्योहार पर अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के शीघ्र निस्तारण के लिए समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने-अपने उपखंड क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखों के अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि समय-समय पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और विस्फोटक विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके तहत उपखंड क्षेत्र में संबंधित पुलिस उप अधीक्षक के साथ कार्यस्थल का संयुक्त मौका निरीक्षण कर स्थान चिन्हित किया जाएगा।

चिन्हित स्थल के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। यदि चिन्हित स्थल पर आवेदन अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं तो लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्राप्त आवेदनों की नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच के बाद दीपावली के त्योहार से 10 दिवस पूर्व अस्थायी लाइसेंस जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी करनी होगी।

उपखंड मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्थायी लाइसेंस अधिकतम 10 दिवस के लिए ही जारी किए जाएं और इन लाइसेंसों के तहत केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति रहे। इस तरह दीपावली के दौरान भीलवाड़ा जिले में पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रक्रिया तय नियमों और प्रशासनिक निगरानी के तहत संचालित होगी।

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