भीलवाड़ा के सुभाषनगर सामुदायिक भवन में बिना अनुमति कार्यक्रम, आयोजक पर ₹10,000 का जुर्माना
भीलवाड़ा के सुभाषनगर सामुदायिक भवन में बिना वैधानिक अनुमति सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने पर नगर निगम ने कार्रवाई की। आयुक्त कमल सिंह यादव के अनुसार, आयोजक पर मौके पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और रखरखाव ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया।
भीलवाड़ा के सुभाषनगर सामुदायिक भवन में बिना वैधानिक अनुमति और प्रशासनिक स्वीकृति के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। निगम ने आयोजक पर मौके पर ही 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही, सामुदायिक भवन के रखरखाव का जिम्मा संभालने वाले ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है।
नगर निगम भीलवाड़ा के आयुक्त कमल सिंह यादव ने बताया कि सुभाषनगर सामुदायिक भवन में बिना किसी वैधानिक अनुमति या प्रशासनिक स्वीकृति के एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। प्रशासनिक नियमों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए निगम ने तत्काल कार्रवाई की।
निगम सहायक मिंता मुकेश शर्मा के नेतृत्व में निरीक्षण दल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और कार्यक्रम के आयोजक पर 10,000 रुपये का जुर्माना आरोपित किया। इसके अलावा, सामुदायिक भवन के रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाले ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया गया है।
नगर निगम की इस कार्रवाई में बिना अनुमति सामुदायिक भवन में कार्यक्रम आयोजित करने पर आयोजक के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाया गया है। वहीं, रखरखाव करने वाले ठेकेदार को नोटिस जारी किए जाने से मामले में संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी भी कार्रवाई के दायरे में आई है।