भीलवाड़ा में धर्मकांटों की जांच में बड़ी कार्रवाई, दो प्रतिष्ठानों पर 80 हजार रुपये का जुर्माना
भीलवाड़ा में धर्मकांटों की जांच के विशेष अभियान के दौरान तीन प्रतिष्ठानों की जांच की गई। दो जगह अनियमितताएं मिलने पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जानिए, किन कमियों के कारण हुई कार्रवाई और विभाग ने आगे क्या कहा।
भीलवाड़ा में विधिक मापविज्ञान विभाग की जांच के दौरान टोल प्लाजा स्थित धर्मकांटे का निरीक्षण करते अधिकारी।
भीलवाड़ा जिले में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए चलाए गए धर्मकांटों की जांच के विशेष अभियान में दो प्रतिष्ठानों पर कुल 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान एक धर्मकांटा नियमानुसार संचालित पाया गया, जबकि दो प्रतिष्ठानों में विधिक मापविज्ञान संबंधी नियमों का उल्लंघन सामने आया।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया गया। विधिक मापविज्ञान अधिकारी, भीलवाड़ा ने बताया कि अभियान के तहत तीन धर्मकांटों की जांच की गई। इनमें माइक्रो धर्मकांटा धूवाला, कमला देवी चोपड़ा धर्मकांटा भदाली खेड़ा चौराया और आशीर्वाद स्मार्ट इंफ्रा लिंक प्राइवेट लिमिटेड दुल्हेपुरा टोल शामिल हैं।
जांच के दौरान माइक्रो धर्मकांटा धूवाला विधिक मापविज्ञान विभाग से सत्यापित नहीं मिला। इस अनियमितता के चलते संबंधित प्रतिष्ठान पर 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, कमला देवी चोपड़ा धर्मकांटा भदाली खेड़ा चौराया नियमानुसार कार्यरत पाया गया।
इसके अलावा, आशीर्वाद स्मार्ट इंफ्रा लिंक प्राइवेट लिमिटेड दुल्हेपुरा टोल पर जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। यहां इन-मोशन वेब्रिज सत्यापित नहीं मिला। मौके पर 1 टन का मानक बाट भी उपलब्ध नहीं था और सत्यापन प्रमाण-पत्र भी प्रदर्शित नहीं किया गया था। इन कमियों के कारण प्रतिष्ठान पर 73,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और विधिक मापविज्ञान संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।