डीग, 16 अक्टूबर। पंचायतीराज आम चुनाव के तहत जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच के चुनाव को लेकर डीग जिला प्रशासन ने तीसरे और चौथे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित किया है। यह प्रतिबंध मतदान वाले क्षेत्रों के साथ उनकी 5 किलोमीटर परिधि में भी लागू रहेगा। इस दौरान शराब की बिक्री और वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट मयंक मनीष ने बताया कि पंचायत क्षेत्रों में मतदान और मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार से शराब का विक्रय अथवा वितरण नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए अलग-अलग अवधियों में शुष्क दिवस प्रभावी करने का निर्णय लिया है।

तृतीय चरण के अंतर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 1 नवंबर 2026 को सायं 6 बजे से 5 नवंबर 2026 को मतगणना समाप्त होने तक शुष्क दिवस लागू रहेगा। पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए भी इसी अवधि में शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।

इसी प्रकार, चतुर्थ चरण के अंतर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 12 नवंबर 2026 को सायं 6 बजे से 16 नवंबर 2026 को मतगणना समाप्त होने तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए भी इसी अवधि में यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना 20 नवंबर 2026 को निर्धारित है। प्रशासन के आदेश के अनुसार, चुनाव से संबंधित निर्धारित अवधियों में मतदान क्षेत्रों और उनकी 5 किलोमीटर परिधि में शराब का विक्रय एवं वितरण प्रतिबंधित रहेगा।

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