बहराइच में 21 साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में चार दोषियों को 10-10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

बहराइच के 2005 के चर्चित हत्या के प्रयास मामले में अदालत ने चार आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जानिए पूरा मामला।

Update: 2026-07-28 08:21 GMT

तस्वीर में बहराइच के जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्य प्रवेश द्वार और आसपास परिसर में मौजूद लोग दिख रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के बहराइच में वर्ष 2005 के चर्चित हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना के लगभग 21 वर्ष बाद आए इस फैसले के साथ लंबे समय से चल रहे मुकदमे का महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आया है।

अभियोजन के अनुसार, मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के चौखंडिया गांव का है। 13 सितंबर 2005 को पुरानी रंजिश के चलते पुत्तन, राधे, गोविंद और सियाराम ने बुड़ई राम नामक ग्रामीण पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। इस दौरान अवैध असलहे से की गई फायरिंग में दो अन्य लोग भी गोली लगने से घायल हो गए थे।

घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की। वर्ष 2006 में मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद लंबे समय तक चली सुनवाई के उपरांत सोमवार को सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया।

अदालत ने प्रत्येक दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 15-15 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। लगभग 21 वर्ष बाद आए इस फैसले के साथ वर्ष 2005 के इस चर्चित हत्या के प्रयास मामले में न्यायिक प्रक्रिया अपने महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंची।

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