सवाई माधोपुर में 18 सितंबर को जिला पेंशन अदालत, लंबित प्रकरणों का होगा त्वरित निस्तारण
सवाई माधोपुर में 18 सितंबर 2026 को जिला स्तरीय पेंशन अदालत आयोजित होगी। पुलिस, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और स्थानीय निकाय विभागों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए परिवेदना प्रपत्र 18 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे।
सवाई माधोपुर, 12 अगस्त। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में 18 सितंबर 2026 को जिला स्तरीय पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत के माध्यम से पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा स्थानीय निकाय विभाग (नगर परिषद/नगर पालिका) के सेवानिवृत्त कार्मिकों और पारिवारिक पेंशनर्स के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
कोषाधिकारी अस्मिता मीणा ने बताया कि जिन सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने, पेंशन स्वीकृति, पेंशन प्राधिकार-पत्र जारी होने अथवा सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान आदेश जारी होने में किसी प्रकार की समस्या है या उनका प्रकरण लंबित है, वे निर्धारित परिवेदना प्रपत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित 18 अगस्त 2026 तक जिला कोष कार्यालय, सवाई माधोपुर में जमा करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्राप्त परिवेदनाओं का परीक्षण करने के बाद उन्हें नियमानुसार पेंशन अदालत में निस्तारण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य लंबित पेंशन मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि सेवानिवृत्त कार्मिकों और पारिवारिक पेंशनर्स के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो सके।
कोषाधिकारी ने संबंधित विभागों के सेवानिवृत्त कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनर्स तथा विभागाध्यक्षों से अपील की है कि पात्र प्रकरणों की परिवेदनाएं निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से कोष कार्यालय में उपलब्ध कराएं। इससे 18 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली जिला पेंशन अदालत के माध्यम से लंबित पेंशन प्रकरणों का प्रभावी और त्वरित निस्तारण किया जा सकेगा।