लातूर: देवनी में अवैध हथियार के साथ शातिर गिरोह गिरफ्तार, कार और मोबाइल जब्त
महाराष्ट्र के लातूर जिले की देवनी पुलिस ने वलांडी बस स्टैंड पर नाकाबंदी कर तीन आरोपियों को दबोचा, एक साथी फरार, कुल 8.23 लाख रुपये का मुद्दामाल बरामद।
लातूर की देवनी पुलिस टीम ने वलांडी बस स्टैंड परिसर से अवैध हथियार के साथ विलास पारवे, अजय सूर्यवंशी और बालू संमुखराव को गिरफ्तार कर कार, मोबाइल और कोहता जब्त किया।
लातूर। पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे के आदेशानुसार और अपर पुलिस अधीक्षक मंगेश चव्हाण सहित विभागीय पुलिस अधिकारी विशाल ठुमे के मार्गदर्शन में जिले में लागू शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश के तहत देवनी पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक अण्णाराव खोडेवाड ने एक बड़ी और धड़क कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए क्षेत्र में अवैध रूप से हथियार लेकर घूम रहे एक शातिर गिरोह को रंगे हाथों धर दबोचा। यह सनसनीखेज कार्रवाई 5 जून 2026 को दोपहर के समय वलांडी बस स्टैंड परिसर में की गई, जहां संदिग्ध रूप से मंडरा रहे आरोपियों के पास से एक धारदार कोहता (लोहे का कत्ता), एक महंगी कार और मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से कुल 8 लाख 23 हजार 300 रुपये का कीमती मुद्देमाल पूरी तरह से जब्त कर लिया है।
घटनाक्रम के अनुसार, 5 जून को दोपहर करीब 12:45 बजे वलांडी बस स्टैंड इलाके में कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध हरकतों और गतिविधियों को देखकर जागरूक नागरिकों को अनहोनी की आशंका हुई, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीम ने बिना वक्त गंवाए सीधे मौके पर धावा बोल दिया। वहां खड़ी एक संदिग्ध 'इर्टिगा' कार (पंजीकरण क्रमांक MH 42 BE 5173) की जब बारीकी से तलाशी ली गई, तो उसके भीतर बिना लाइसेंस का अवैध व खतरनाक धारदार कोहता छिपाकर रखा हुआ मिला। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान विलास विष्णु पारवे (उम्र 40 वर्ष, निवासी राजीव नगर, लातूर), अजय हणमंत सूर्यवंशी (उम्र 25 वर्ष, निवासी म्हाडा कॉलोनी, लातूर) और बालू मोहन संमुखराव (निवासी मलवटी रोड, लातूर) के रूप में हुई है। इन तीनों को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया, जबकि उनका एक अन्य साथी धनराज कांबले (निवासी मलवटी रोड, लातूर) पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
इस गंभीर वारदात के संदर्भ में पुलिस हवलदार राजेश लामतुरे की शिकायत और शिकायत पत्र के आधार पर देवनी पुलिस थाने में शस्त्रबंदी अधिनियम की धारा 4, 25 और महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 135 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बरामदगी की विस्तृत विवरणी के अनुसार, पुलिस ने विलास पारवे के पास से धारदार कोहता, अजय सूर्यवंशी के पास से इर्टिगा कार और मोबाइल, तथा बालू संमुखराव के पास से एक मोबाइल फोन सहित कुल 8,23,300 रुपये की संपत्ति जब्त की है। मामले की आगे की सघन जांच सहायक पुलिस निरीक्षक खोडेवाड के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार/1121 लामतुरे द्वारा की जा रही है। इस पूरी घटना में स्थानीय नागरिकों द्वारा दिखाई गई तत्परता और समय पर दी गई सटीक जानकारी के कारण एक बहुत बड़ी व भयानक वारदात होने से पहले ही टल गई, जिससे पूरे इलाके के नागरिकों ने राहत की सांस ली है।