तस्वीर में झालावाड़ पुलिसकर्मी सीज किए गए मकान के बाहर नोटिस बोर्ड के पास खड़े हैं।

राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ (सफेमा) के तहत अवैध कमाई से खड़ी की गई कुल 73 करोड़ 64 लाख 64 हजार 948 रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क, फ्रीज व सीज की हैं। यह कार्रवाई महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा के कड़े निर्देशों पर प्रदेशभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है।

महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि राज्य में नशे के काले कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए तस्करों के वित्तीय नेटवर्क और उनकी आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह ध्वस्त करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि प्रदेशभर के विभिन्न जिलों में आदतन और कुख्यात तस्करों के खिलाफ कुल 63 इस्तगासे तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए थे। पुलिस मुख्यालय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप इनमें से 38 इस्तगासों पर सक्षम स्तर से कुर्की और जब्ती के अंतिम आदेश स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं, 25 मामलों में प्राधिकार स्तर पर विधिक प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

धारा 68-एफ के तहत पुलिस ने मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित अथवा उससे जुड़ी संदिग्ध संपत्तियों को चिन्हित कर मकान, निर्माणाधीन दुकान, कृषि भूमि, आवासीय भूखंड, कार, पिकअप, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल सहित विभिन्न परिसंपत्तियों पर कार्रवाई की है।

इस राज्य स्तरीय कार्रवाई में चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, जोधपुर ग्रामीण, नागौर और बीकानेर सहित कई जिलों में तस्करों द्वारा अपराध की कमाई से बनाए गए आलीशान बंगलों, निर्माणाधीन परिसरों, कृषि भूमियों और लग्जरी गाड़ियों पर 68-एफ के तहत कार्रवाई की गई है।

चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने 68-एफ के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वीकृत इस्तगासों के तहत 20,35,40,783 रुपये की संपत्तियां सीज की हैं। इसमें गंगरार निवासी तस्कर राहुल बंजारा की 18,79,83,324 रुपये की संपत्ति, कमलेश गुर्जर की 46,44,876 रुपये, बाल किशन धाकड़ की 46,23,558 रुपये, रामेश्वर लाल अहीर की 29,58,481 रुपये, मोहम्मद उस्मान की 28,00,000 रुपये, रतनलाल जाट की 22,79,767 रुपये और सुरेश चंद्र जाट की 12,30,778 रुपये की चल-अचल संपत्तियों की कुर्की सक्षम स्तर से स्वीकृत की जा चुकी है।

बारां जिले में नशा तस्करों द्वारा बनाई गई काली कमाई पर पुलिस ने कार्रवाई की है। यहां राजाराम मीणा व रामगोपाल की 5,83,00,000 रुपये, दिनेश मीणा व सुरेंद्र की 5,83,00,000 रुपये, किशोर कुमार की 5,82,00,000 रुपये, बीरमचंद की 60,26,526 रुपये तथा विशाल सांसी व बल्लू सांसी की 40,30,000 रुपये की फ्रीज की गई संपत्तियों के इस्तगासे सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत हो चुके हैं। इस्तगासे में इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 1.10 करोड़ रुपये बताया गया है।

झालावाड़ जिले में 68-एफ के तहत 9 अपराधियों की अवैध संपत्तियों की जब्ती स्वीकृत की गई है। इनमें बबलू तंवर की 5,59,07,389 रुपये, नरेंद्र सिंह की 1,81,80,882 रुपये, मोहन लाल तंवर की 1,13,97,482 रुपये, सुगनचंद तंवर की 1,02,59,184 रुपये, गनी मोहम्मद की 86,16,440 रुपये, पांचूलाल मीणा की 70,94,487 रुपये, दिनेश सिंह की 66,41,424 रुपये, प्रभूलाल तंवर की 45,45,063 रुपये और रामलाल तंवर की 14,64,740 रुपये की संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों पर जब्ती के आदेश जारी हो चुके हैं।

प्रतापगढ़ जिले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत इस्तगासों के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। इनमें शाहजेब उर्फ बल्ला का नवनिर्मित मकान, पोल्ट्री फॉर्म व गाड़ियां 2,10,00,000 रुपये, भुरालाल लबाना की 1,65,00,000 रुपये, शेफुल्ला शेख की 1,55,00,000 रुपये, असद इकबाल की 75,00,000 रुपये, नारायण मीणा की 70,00,000 रुपये, अकबर खान की 50,00,000 रुपये, शाहरुख खान की 43,31,365 रुपये, दिलावर खान की 31,18,707 रुपये और नऊम खान की 20,00,000 रुपये की संपत्तियों की कुर्की पर मुहर लग चुकी है। स्वीकृत मामलों में कुल 8.24 करोड़ रुपये के आलीशान बंगले और वाहन जब्त किए गए हैं।

नागौर जिले में आरोपी भोपालराम विश्नोई के दो मकानों, दुकान व वाहनों सहित कुल 1,14,09,908 रुपये की संपत्ति की कुर्की स्वीकृत हुई है। जोधपुर ग्रामीण में अनिल विश्नोई की 26 बीघा जमीन और 2 वाहनों की कुल 1,10,00,000 रुपये की जब्ती स्वीकृत की गई है। हनुमानगढ़ जिले में आरोपी स्वराज उर्फ शिवराज की 81,61,400 रुपये की संपत्ति सीज की गई है।

जालौर जिले में धोलाराम उर्फ धरिंद्र कुमार की 37,73,124 रुपये और राकेश कुमार विश्नोई की 13,09,800 रुपये की संपत्ति की जब्ती स्वीकृत हुई है। उदयपुर जिले में विपिन गिरी गोस्वामी की 26,00,000 रुपये की संपत्ति, भीलवाड़ा के लाभचंद उर्फ लाभू धाकड़ की 50,00,000 रुपये मूल्य की भूमि व ट्रैक्टर तथा जोधपुर पूर्व के रमेश विश्नोई की 15,00,000 रुपये की स्कॉर्पियो गाड़ी की कुर्की के आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृत हो चुके हैं।

डीजीपी श्री राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत यह सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने राज्य के नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने आस-पास नशे के अवैध कारोबार की सूचना बेझिझक पुलिस को दें, ताकि नशा मुक्त राजस्थान के संकल्प को पूर्ण रूप से साकार किया जा सके।

आईजी विकास कुमार ने बताया कि राजस्थान में नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई की दृष्टि से एएनटीएफ द्वारा विशेष अभियान चलाकर नशा तस्करों की कुंडली खंगाली जा रही है। सूची तैयार कर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्यापारिक प्रकृति के प्रकरणों में भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ प्रत्येक जिले में नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए एसपी कार्यालय में विशेष शाखा का भी गठन किया जा रहा है।

नशा तस्करों की अवैध कमाई और उससे जुड़ी संपत्तियों पर 68-एफ के तहत हुई यह कार्रवाई पुलिस की वित्तीय कार्रवाई के दायरे को स्पष्ट करती है। 38 मामलों में कुर्की और जब्ती के अंतिम आदेश स्वीकृत होने के साथ 25 मामलों में विधिक प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

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