जयपुर जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के मतदान और मतगणना को लेकर प्रशासन ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित किया है। मतदान दिवस और मतदान समाप्ति से पूर्ण होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) संदेश नायक ने बताया कि प्रथम चरण के लिए 7 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे से 9 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा। वहीं, द्वितीय चरण के लिए 9 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे से 11 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे तक संबंधित नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत मतगणना दिवस 14 सितम्बर 2026 को भी शुष्क दिवस रहेगा। इस संबंध में संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

इस तरह जयपुर जिले के संबंधित नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतदान के साथ-साथ 14 सितम्बर को होने वाली मतगणना के दौरान भी शुष्क दिवस संबंधी प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

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