तस्वीर में कनेरा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्कर की संपत्ति फ्रीज करने के बाद खड़े पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं।   

चित्तौड़गढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भीमाराज बंजारा की करीब 62 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति फ्रीज कर दी है। कनेरा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत यह कार्रवाई की। फ्रीज की गई संपत्ति में गुंदारेल गांव में चारागाह भूमि पर कब्जा कर बनाए गए दो मकान शामिल हैं।

पुलिस महानिदेशक, राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है।

महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज श्री गौरव श्रीवास्तव के निर्देशानुसार चल रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ के तहत मादक पदार्थ तस्करों से अर्जित अवैध संपत्तियों की भी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) गजेन्द्र सिंह जोधा और पुलिस उप अधीक्षक वृत्त निम्बाहेड़ा शिवप्रकाश के पर्यवेक्षण में थाना पुलिस ने आरोपी भीमाराज पिता गोमा बंजारा, निवासी रूपाजी की ढाणी, गुंदारेल की संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई की।

जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ थाना बस्सी, चित्तौड़गढ़ और थाना देवगढ़, राजसमंद में एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज हैं। मादक पदार्थ संबंधी प्रकरणों की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की संपत्तियों के संबंध में जानकारी जुटाई। इसी जांच में गुंदारेल में चारागाह भूमि पर कब्जा कर बनाए गए दो मकानों को मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया।

इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई के लिए Competent Authority & Administrator, SAFEM (FOP) A & NDPS Act, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा। मामले में सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी ने संपत्ति को फ्रीज करने के संबंध में स्थायी अनुमोदन आदेश जारी किया।

सक्षम प्राधिकारी के आदेश की पालना में पुलिस ने आरोपी के दोनों मकानों को फ्रीज कर दिया। इन दोनों मकानों की कुल अनुमानित कीमत करीब 62 लाख रुपए है। कार्रवाई के साथ मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ी संपत्तियों की जांच और उन्हें फ्रीज करने की प्रक्रिया में पुलिस ने संबंधित कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया है।

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