भुसावर में नारकोटिक्स टीम की कार्रवाई, अवैध देशी शराब के 51 पव्वों के साथ आरोपी गिरफ्तार
भुसावर के खेड़ली मोड़ थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स टीम ने मुखबिर की सूचना पर झारोटी मोड़ से 51 पव्वे देशी शराब बरामद कर ताराचंद को गिरफ्तार किया। बिना लाइसेंस शराब ले जाने के आरोप में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
भुसावर। भरतपुर जिले के खेड़ली मोड़ थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब के 51 पव्वों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी शराब ले जाने के संबंध में वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को रात करीब 8:40 बजे सुंदर सिंह मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम सरकारी वाहन से मुखबिर की सूचना पर झारोटी मोड़ पहुंची। वहां एक व्यक्ति प्लास्टिक का कट्टा लेकर खड़ा दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखकर वह भागने लगा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम ताराचंद पुत्र भागमल, उम्र 30 वर्ष, निवासी बबेबर, थाना खेड़ली मोड़, जिला भरतपुर बताया। पुलिस ने उसके पास मिले सफेद प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी ली तो उसमें देशी सादा शराब के 51 पव्वे बरामद हुए। शराब ले जाने के लिए आरोपी वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।
इसके बाद पुलिस ने शराब जब्त कर एक पव्वा नमूने के लिए अलग किया और शेष शराब को सीलबंद कर दिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान स्वतंत्र गवाहों की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग ई-साक्ष्य के माध्यम से की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हवालात में रखा गया है। पुलिस मामले में बरामद शराब और आरोपी से संबंधित तथ्यों की जांच कर रही है।