अंकिता भंडारी हत्याकांड: 88 दिन में जांच पूरी, तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा
SIT की 88 दिनों की जांच और 500 पन्नों के आरोपपत्र के आधार पर कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस जांच से लेकर न्यायिक कार्यवाही तक की पूरी प्रक्रिया को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेशन ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय, देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत युवती स्व. अंकिता भंडारी के साथ हुई दुखद घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था।
डॉ. मुरुगेशन ने बताया कि घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तत्काल विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। जांच की जिम्मेदारी डीआईजी स्तर की महिला आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई, जिन्हें एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसका उद्देश्य प्रकरण की गहन और प्रभावी जांच सुनिश्चित करना था।
एसआईटी ने जांच के दौरान डिजिटल, तकनीकी, फॉरेंसिक और भौतिक साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया। इसके साथ ही अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गई। फॉरेंसिक रिपोर्टों, गवाहों के बयानों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का भी गहन विश्लेषण किया गया। पुलिस टीम ने 88 दिनों में जांच पूरी कर लगभग 500 पृष्ठों का विस्तृत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रकरण की त्वरित सुनवाई और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड शासन की ओर से आवश्यक प्रयास किए गए। एसआईटी द्वारा संकलित ठोस साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर 30 मई 2025 को कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।
डॉ. मुरुगेशन के अनुसार, तीनों दोषी वर्तमान में जेल में बंद हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में त्वरित गिरफ्तारी, निर्धारित समय में जांच पूरी करने, विस्तृत आरोपपत्र दाखिल करने और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद तीनों अभियुक्तों को मिली सजा पुलिस की जांच प्रक्रिया और न्यायिक कार्यवाही का प्रमुख घटनाक्रम है।

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