बरसाना में अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की सख्ती, दो निर्माणाधीन परिसर सील
बरसाना में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण पर मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। अमित और संजू के निर्माणाधीन परिसरों को 19 अगस्त को धारा 28क(1) के तहत सील किया गया।

तस्वीर में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारी बरसाना क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए जा रहे निर्माणाधीन परिसर के मुख्य द्वार पर सील की पट्टी लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने बरसाना क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किए जा रहे अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो निर्माणाधीन परिसरों को सीलबंद कर दिया। 19 अगस्त 2026 को की गई इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध निर्माण कराने वालों में खलबली मच गई। प्राधिकरण अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
प्राधिकरण के अनुसार राधा बाग रोपवे रोड पर अमित द्वारा करीब 700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूतल के साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल का निर्माण कराया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर कोई स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर निर्माण से संबंधित स्वीकृत दस्तावेज प्रस्तुत करने और निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे।
इसी तरह कामा रोड स्थित मोहिनी निकुंज के पास नहर की पटरी पर संजू द्वारा करीब 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बेसमेंट, भूतल और प्रथम तल का निर्माण कराया जा रहा था। यहां भी निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं पाया गया। प्राधिकरण ने कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया था।
अधिकारियों के मुताबिक नोटिस दिए जाने के बावजूद दोनों निर्माणकर्ताओं की ओर से न तो कोई स्वीकृत मानचित्र अथवा वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और न ही निर्माण कार्य बंद किया गया। प्राधिकरण के आदेशों की लगातार अवहेलना के बाद दोनों निर्माण स्थलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 28क(1) के तहत कार्रवाई करते हुए 19 अगस्त 2026 को दोनों निर्माणाधीन परिसरों को सीलबंद कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि अनाधिकृत निर्माण को आगे बढ़ने का अवसर न मिले।
प्राधिकरण अधिकारियों ने कहा कि बरसाना धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां नियोजित विकास और भवन निर्माण के निर्धारित मानकों का पालन कराना प्राथमिकता है। बिना स्वीकृति निर्माण के खिलाफ की गई यह कार्रवाई प्राधिकरण की इसी दिशा में जारी कार्रवाई का हिस्सा है।

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