हापुड़ में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 4 साल की जेल, 18 हजार रुपये जुर्माना
हापुड़ में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने आशु उर्फ आशुतोष को चार साल की जेल और 18,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

तस्वीर में हापुड़ जिला सत्र न्यायालय का मुख्य बोर्ड नजर आ रहा है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी आशु उर्फ आशुतोष को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 18,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत आया है। यह अभियान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी आशु उर्फ आशुतोष पुत्र कुंवरपाल, निवासी ग्राम अठसैनी, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ ने घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में थाना गढ़मुक्तेश्वर में मुकदमा संख्या 581/2023 दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 452, 354क और 342 तथा पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 7/8 के तहत कार्रवाई की गई।
प्रकरण में हापुड़ पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी करने के बाद 27 फरवरी 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
मामले में कल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे), पॉक्सो एक्ट द्वितीय, हापुड़ की अदालत ने आशु उर्फ आशुतोष को चार वर्ष के कठोर कारावास और 18,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस द्वारा न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के बाद यह फैसला आया।
पुलिस के अनुसार, मामले को न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंचाने में अभियोजन विभाग और मॉनीटरिंग सेल की विशेष भूमिका रही। इस कार्य में शासकीय अधिवक्ता (अभियोजन विभाग) श्रीमती करूणा नागर, विवेचक उप-निरीक्षक चींकू सैनी, पैरोकार महिला कांस्टेबल रीटा और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल रविश कुमार शामिल रहे।
हापुड़ पुलिस की इस कार्रवाई में विवेचना से लेकर न्यायालय में पैरवी तक की प्रक्रिया के बाद आरोपी को सजा मिली। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई यह कार्रवाई नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में न्यायिक प्रक्रिया और अभियोजन की प्रभावी भूमिका को रेखांकित करती है।

Sunil Giri
नाम: सुनील गिरि
वर्तमान पद: जिला संवाददाता
कार्यक्षेत्र: हापुड़ (उत्तर प्रदेश)
बीट (मुख्य विषय): क्राइम, राजनीति एवं जिला स्तर की सभी बीट
विशेषज्ञता: राजनीतिक विश्लेषण, अपराध संबंधी कवरेज और जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
परिचय
सुनील गिरि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वर्तमान में वह हापुड़ से जिला संवाददाता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुनील गिरि मुख्य रूप से राजनीति और क्राइम (अपराध) से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक विषयों पर सटीक विश्लेषण करने के साथ-साथ वह जिले की हर छोटी-बड़ी गतिविधि और जनसरोकार के सभी मुद्दों को नियमित रूप से कवर करते हैं।
पत्रकारिता का अनुभव
सुनील गिरि को टीवी, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2002 से (20 से अधिक वर्षों का) लंबा और व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह निम्नलिखित प्रमुख मीडिया संस्थानों व न्यूज़ चैनलों के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं:
- पंजाब केसरी टीवी
- इंडिया डेली 24×7 न्यूज़ चैनल
- MH1 न्यूज़ चैनल
- रॉयल न्यूज़ (वेबसाइट)
- इंडिया पब्लिक खबर (वेबसाइट)
शैक्षणिक योग्यता
उन्होंने अपनी शिक्षा 12वीं (12th Pass) तक पूरी की है। दो दशकों से अधिक समय से हापुड़ जिले में लगातार सक्रिय रहने के कारण क्षेत्र की सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर उनका जमीनी अनुभव बहुत गहरा है।
