हापुड़ में दहेज हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 26 हजार रुपये का जुर्माना
हापुड़ में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति नवाब को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 26,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की पैरवी और जांच के बाद 30 अक्टूबर 2026 को आया फैसला।

हापुड़ जिला एवं सत्र न्यायालय, जहां दहेज हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
हापुड़ में दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हुई इस कार्रवाई में हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के बाद 30 अक्टूबर 2026 को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी पति पर 26,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 27 मई 2022 का है। अभियुक्त नवाब पुत्र हरजस, निवासी मोहल्ला शिवगढ़ी, थाना हापुड़ नगर, जनपद हापुड़ पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप था। घटना के संबंध में थाना हापुड़ नगर में मु०अ०सं० 482/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी के खिलाफ धारा 498ए, 304बी भादवि (परिवर्तित धारा 302 भादवि) और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
मामले की त्वरित और गहन जांच करते हुए पुलिस टीम ने 03 जुलाई 2022 को ही माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था। इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने प्रभावी और सशक्त पैरवी की।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने अदालत में मामले को मजबूती से प्रस्तुत किया। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद 30 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम, हापुड़ ने अभियुक्त नवाब को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 26,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने और प्रकरण को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने में शासकीय अधिवक्ता, अभियोजन विभाग श्रीमती करुणा नागर, विवेचक एवं तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर एस.एन. वैभव पांडेय, पैरोकार म०है०का० मधु और कोर्ट मोहर्रिर का० दुष्यन्त राठी की मुख्य भूमिका रही।
हापुड़ पुलिस ने कहा कि वह अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई इस कार्रवाई में दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्धि के बाद आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Sunil Giri
नाम: सुनील गिरि
वर्तमान पद: जिला संवाददाता
कार्यक्षेत्र: हापुड़ (उत्तर प्रदेश)
बीट (मुख्य विषय): क्राइम, राजनीति एवं जिला स्तर की सभी बीट
विशेषज्ञता: राजनीतिक विश्लेषण, अपराध संबंधी कवरेज और जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
परिचय
सुनील गिरि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वर्तमान में वह हापुड़ से जिला संवाददाता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुनील गिरि मुख्य रूप से राजनीति और क्राइम (अपराध) से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक विषयों पर सटीक विश्लेषण करने के साथ-साथ वह जिले की हर छोटी-बड़ी गतिविधि और जनसरोकार के सभी मुद्दों को नियमित रूप से कवर करते हैं।
पत्रकारिता का अनुभव
सुनील गिरि को टीवी, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2002 से (20 से अधिक वर्षों का) लंबा और व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह निम्नलिखित प्रमुख मीडिया संस्थानों व न्यूज़ चैनलों के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं:
- पंजाब केसरी टीवी
- इंडिया डेली 24×7 न्यूज़ चैनल
- MH1 न्यूज़ चैनल
- रॉयल न्यूज़ (वेबसाइट)
- इंडिया पब्लिक खबर (वेबसाइट)
शैक्षणिक योग्यता
उन्होंने अपनी शिक्षा 12वीं (12th Pass) तक पूरी की है। दो दशकों से अधिक समय से हापुड़ जिले में लगातार सक्रिय रहने के कारण क्षेत्र की सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर उनका जमीनी अनुभव बहुत गहरा है।
